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एडीसी के तबादला आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लगाई रोक - Answer askked from Rajasthan government

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने एडीसी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. अपीलार्थी का जालोर तबादला कर दिया गया था.

एडीसी के तबादला , राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal
एडीसी के तबादला आदेश पर रोक
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Published : Oct 30, 2021, 8:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर तैनात अपीलार्थी का जालोर तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश संजय सिंघल की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि उसने कुछ अनियमितता को लेकर ब्लड बैंक संचालकों पर कार्रवाई की थी. इसके चलते राज्य सरकार ने गत 29 सितंबर को उसका तबादला जयपुर से जालोर कर दिया. अपील में कहा गया कि तबादले करने को लेकर एक विधायक ने भी राज्य सरकार को सिफारिश की थी.

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ऐसे में विभाग की ओर से किए गए तबादला आदेश पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर तैनात अपीलार्थी का जालोर तबादला करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश संजय सिंघल की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि उसने कुछ अनियमितता को लेकर ब्लड बैंक संचालकों पर कार्रवाई की थी. इसके चलते राज्य सरकार ने गत 29 सितंबर को उसका तबादला जयपुर से जालोर कर दिया. अपील में कहा गया कि तबादले करने को लेकर एक विधायक ने भी राज्य सरकार को सिफारिश की थी.

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ऐसे में विभाग की ओर से किए गए तबादला आदेश पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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