जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद उसे नगर पालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव व स्वायत्त शासन विभाग से 2 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अधिकरण अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव व सदस्य मातादीन शर्मा ने यह आदेश पवन कुमार की अपील पर दिया.
अपील में बताया कि अपीलार्थी नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत है. इस दौरान विभाग ने गत 20 सितंबर को एक तबादला सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में प्रार्थी का नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रार्थी को 24 सितंबर को आदेश जारी कर नगरपालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त कर दिया.
आदेश को रेट में चुनौती देते हुए कहा कि बिना ट्रांसफर आदेश के प्रार्थी को कार्यमुक्त करना गलत है. इसलिए उसे कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 20 सितंबर के विवादग्रस्त आदेश व 24 सितंबर के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए प्रार्थी को मौजूदा जगह पर ही काम करते रहने के लिए कहा है.