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राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नगर निगम कोटा-उत्तर के आदेश पर लगाई रोक

सफाई कर्मचारी का तबादला सूची में नाम नहीं होने के बाद भी उसे कार्यमुक्त करने का मामला राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण पहुंच गया है. अधिकरण अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव और सदस्य मातादीन शर्मा ने पवन कुमार की अपील पर इस आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर न्यूज , राजस्थान न्यूज
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Oct 14, 2021, 5:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद उसे नगर पालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव व स्वायत्त शासन विभाग से 2 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अधिकरण अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव व सदस्य मातादीन शर्मा ने यह आदेश पवन कुमार की अपील पर दिया.

अपील में बताया कि अपीलार्थी नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत है. इस दौरान विभाग ने गत 20 सितंबर को एक तबादला सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में प्रार्थी का नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रार्थी को 24 सितंबर को आदेश जारी कर नगरपालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान में बिजली का नहीं कोयले का संकट, इस पर सियासत नहीं समाधान के लिए केंद्र में बात करें BJP नेता : ऊर्जा मंत्री

आदेश को रेट में चुनौती देते हुए कहा कि बिना ट्रांसफर आदेश के प्रार्थी को कार्यमुक्त करना गलत है. इसलिए उसे कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 20 सितंबर के विवादग्रस्त आदेश व 24 सितंबर के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए प्रार्थी को मौजूदा जगह पर ही काम करते रहने के लिए कहा है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद उसे नगर पालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव व स्वायत्त शासन विभाग से 2 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अधिकरण अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव व सदस्य मातादीन शर्मा ने यह आदेश पवन कुमार की अपील पर दिया.

अपील में बताया कि अपीलार्थी नगर निगम कोटा-उत्तर में कार्यरत है. इस दौरान विभाग ने गत 20 सितंबर को एक तबादला सूची जारी कर दी. इस लिस्ट में प्रार्थी का नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रार्थी को 24 सितंबर को आदेश जारी कर नगरपालिका गुलाबपुरा के लिए कार्यमुक्त कर दिया.

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आदेश को रेट में चुनौती देते हुए कहा कि बिना ट्रांसफर आदेश के प्रार्थी को कार्यमुक्त करना गलत है. इसलिए उसे कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 20 सितंबर के विवादग्रस्त आदेश व 24 सितंबर के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए प्रार्थी को मौजूदा जगह पर ही काम करते रहने के लिए कहा है.

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