जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अध्यापकों के तबादले से जुड़े मामले में विभाग की उस शर्त को रद्द कर दिया है, जिसमें विभाग ने परिवीक्षाधीन कर्मचारी का तबादला होने की स्थिति में उसे कार्य मुक्त नहीं करने का प्रावधान किया था.
अधिकरण ने यह आदेश मनीष कुमार गुर्जर की अपील पर दिए. अधिकरण ने कहा कि विभागीय आदेश में यह सामान्य शर्त लगाई गई है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का तबादला होने पर उसे कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं कराया जाए. वहीं इस आदेश से परिवीक्षाधीन कर्मचारी का भी तबादला कर दिया गया. जो मशीनी अंदाज में किए जाने की श्रेणी में आता है.
अपील में अधिवक्ता सलीम खान ने बताया कि अपीलार्थी पीलीबंगा में परिवीक्षाधीन शिक्षक पद पर तैनात है. विभाग ने गत 14 अगस्त को उसका तबादला टोंक कर दिया. वहीं इसी आदेश में यह शर्त लगा दी गई कि स्थानान्तरण आदेश में पदस्थापित परिवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त व कार्य ग्रहण नहीं कराया जाए.
जबकि परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी सामान्य कर्मचारियों की तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता के पक्ष में इस शर्त को रद्द कर दिया है.