जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पीएचईडी में वर्क चार्ज से नियमित हुए कर्मचारियों को अन्य नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाने को गलत माना है. इसके साथ ही अधिकरण ने वर्ष 2014 में बनाई अलग-अलग वरिष्ठता सूचियों को निरस्त (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal decision) कर दिया है.
अधिकरण ने कहा है कि फिर से डीपीसी (Departmental Promotion Committee) कर नियमित कर्मचारियों की एक सामान्य वरिष्ठता सूची बनाई जाए. अधिकरण ने यह आदेश राजेन्द्र कुमार सैनी व अन्य की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने कहा कि पीएचईडी विभाग में अपीलार्थी बतौर वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे और वर्ष 1995 में वे नियमित भी हो चुके हैं.
वहीं, विभाग ने वर्ष 2014 में नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी की, लेकिन उसमें अपीलार्थियों को शामिल नहीं किया गया. बल्कि वर्क चार्ज से नियमित हुए कर्मचारियों के लिए अलग से वरिष्ठता सूची जारी की गई.
अपील में कहा गया कि एक ही कैडर पद के लिए दो प्रकार की वरिष्ठता सूची जारी करना विधि सम्मत नहीं है. ऐसे में विभाग की ओर से जारी वरिष्ठता सूची को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने विभाग की ओर से जारी वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए एक सूची बनाकर उसके आधार पर रिव्यू डीपीसी के आदेश दिए हैं.