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Rajasthan Budget में परिवहन विभाग को लेकर हुई अहम घोषणाएं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को दी राहत

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Published : Feb 24, 2021, 6:48 PM IST

प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. बजट में परिवहन विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन एमेनेस्टी योजना 2021 लागू करने की बात भी कही है. इस योजना की अवधि 25 मार्च 2021 तक आएगी, जिसके अंतर्गत मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज को माफ किया गया है.

Rajasthan budget 2021 , transport department
परिवहन विभाग को लेकर हुई अहम घोषणाएं...

जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. बजट में परिवहन विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन एमेनेस्टी योजना 2021 लागू करने की बात भी कही है. इस योजना की अवधि 25 मार्च 2021 तक आएगी, जिसके अंतर्गत मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज को माफ किया गया है. इसके साथ ही, ई रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त ओवर लोडिंग के प्रकरणों में जो भी राशि है, उसका 75% से लेकर लगभग 95% तक छूट भी दी गई है.

वहीं, बकाया राशि जमा होने पर खराब हो चुके वाहनों का ब्याज भी माफ किया गया है. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी राहत भी दी है. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संशोधित करते हुए इसमें काफी हद तक ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना राशि में राहत दी है. जिसमें ओवरलोडिंग पर जहां जुर्माना पहले 20000 रुपये तक का था, उसको अब घटाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5000 रुपये कर दिया. वहीं, वजन कराने से इनकार करने पर जहां 40000 का जुर्माना था, उसे भी अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 हजार तक कर दिया. वहीं, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले मामलों में किसी भी तरह की छूट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं दी.

पढ़ें: Rajasthan Budget 2021: पेयजल के लिए बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट कैरीज श्रेणी की बस जो रोड पर चल रही है, उनको भी टैक्स में प्रदान की है. 50-50 किलोमीटर के 8 स्लैब बनाने को लेकर भी घोषणा हुई. 32 से अधिक सीट वाली ऑल राजस्थान संविदा परमिट जारी बसों के लिए भी मासिक टैक्स 775 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह से घटाकर अब 700 रुपये तक भी कर दिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कहा कि वर्ष 2011-12 और 2013-2014 में बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी की मार्गों पर पंजीकृत स्टेट के रसों को विशेषकर में प्रतिशत छूट दी थी.

इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन शुरू हुआ था. इसके साथ ही, सुरक्षित परिवहन सुविधा भी उपलब्ध हुई थी. उसी के चलते अब इन मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर फिर से टैक्स में 3 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की.स्टेट कैरिज्म कांटेक्ट कैरिज की नई पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिए पंजीयन स्थिति को 15 दिन तक टैक्स राशि में पूरी छूट देने की घोषणा भी हुई है. साथ ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जिलों में जिला परिवहन कार्यालय शुरू करने की घोषणा भी की.

जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग एक मुख्य विभाग है. बजट में परिवहन विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन एमेनेस्टी योजना 2021 लागू करने की बात भी कही है. इस योजना की अवधि 25 मार्च 2021 तक आएगी, जिसके अंतर्गत मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज को माफ किया गया है. इसके साथ ही, ई रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त ओवर लोडिंग के प्रकरणों में जो भी राशि है, उसका 75% से लेकर लगभग 95% तक छूट भी दी गई है.

वहीं, बकाया राशि जमा होने पर खराब हो चुके वाहनों का ब्याज भी माफ किया गया है. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम घोषणाएं की, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसपोर्टर्स को एक बड़ी राहत भी दी है. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संशोधित करते हुए इसमें काफी हद तक ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना राशि में राहत दी है. जिसमें ओवरलोडिंग पर जहां जुर्माना पहले 20000 रुपये तक का था, उसको अब घटाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5000 रुपये कर दिया. वहीं, वजन कराने से इनकार करने पर जहां 40000 का जुर्माना था, उसे भी अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 हजार तक कर दिया. वहीं, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले मामलों में किसी भी तरह की छूट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं दी.

पढ़ें: Rajasthan Budget 2021: पेयजल के लिए बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट कैरीज श्रेणी की बस जो रोड पर चल रही है, उनको भी टैक्स में प्रदान की है. 50-50 किलोमीटर के 8 स्लैब बनाने को लेकर भी घोषणा हुई. 32 से अधिक सीट वाली ऑल राजस्थान संविदा परमिट जारी बसों के लिए भी मासिक टैक्स 775 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह से घटाकर अब 700 रुपये तक भी कर दिया गया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कहा कि वर्ष 2011-12 और 2013-2014 में बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी की मार्गों पर पंजीकृत स्टेट के रसों को विशेषकर में प्रतिशत छूट दी थी.

इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन शुरू हुआ था. इसके साथ ही, सुरक्षित परिवहन सुविधा भी उपलब्ध हुई थी. उसी के चलते अब इन मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर फिर से टैक्स में 3 वर्ष तक शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की.स्टेट कैरिज्म कांटेक्ट कैरिज की नई पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिए पंजीयन स्थिति को 15 दिन तक टैक्स राशि में पूरी छूट देने की घोषणा भी हुई है. साथ ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई जिलों में जिला परिवहन कार्यालय शुरू करने की घोषणा भी की.

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