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जयपुरः लॉकडाउन में जनता को उचित दाम पर मिलेगा आटा, जिला कलेक्टर तय करेंगे दर - lockdown in rajasthan

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिया है, कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में जिलों में स्थापित आटा चक्की और रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा.

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लॉकडाउन में जनता को उचित दर पर मिलेगा आटा
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Published : Mar 29, 2020, 9:41 AM IST

जयपुर. प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों द्वारा आटे का अधिक मूल्य लेने को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया है. अब विभाग की ओर से जनता को आटा उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

लॉकडाउन में जनता को उचित दर पर मिलेगा आटा

बता दें, कि जनता को राहत देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिया है, कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में जिलों में स्थापित आटा चक्की और रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा. आटे की बिक्री दर संबंधित जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी.

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया, कि आटा मिल चक्की और रोलर फ्लोर मिल के संचालकों द्वारा निर्धारित की गई दरों पर विक्रय किए जाने का बंधपत्र भी लिया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि आटे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं में अन्य घटिया सामग्री में नहीं मिलाई जाएगी.

पढ़ेंः अब भूख मिटायेगा 'बीकानेर मॉडल', पूरे प्रदेश में होगा लागू

महाजन ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करवाए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने बताया, कि यदि संबंधित जिला कलेक्टर को जरूरत हो तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए निर्देशों की पालना करवा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में भारतीय खाद्य निगम से कोई भी क्रेता संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर एफसीआई से निर्धारित 23 रुपये प्रति किलोग्राम या इसके आसपास की दर पर गेहूं प्राप्त कर सकता है.

जयपुर. प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों द्वारा आटे का अधिक मूल्य लेने को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया है. अब विभाग की ओर से जनता को आटा उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

लॉकडाउन में जनता को उचित दर पर मिलेगा आटा

बता दें, कि जनता को राहत देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिया है, कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में जिलों में स्थापित आटा चक्की और रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा. आटे की बिक्री दर संबंधित जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी.

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया, कि आटा मिल चक्की और रोलर फ्लोर मिल के संचालकों द्वारा निर्धारित की गई दरों पर विक्रय किए जाने का बंधपत्र भी लिया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिए कि आटे के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेहूं में अन्य घटिया सामग्री में नहीं मिलाई जाएगी.

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महाजन ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना करवाए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने बताया, कि यदि संबंधित जिला कलेक्टर को जरूरत हो तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर जारी किए गए निर्देशों की पालना करवा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में भारतीय खाद्य निगम से कोई भी क्रेता संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर एफसीआई से निर्धारित 23 रुपये प्रति किलोग्राम या इसके आसपास की दर पर गेहूं प्राप्त कर सकता है.

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