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चीन सीमा विवाद को लेकर जनहित याचिका खारिज

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Published : Sep 16, 2020, 7:36 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-चीन सीमा विवाद की सही जानकारी आम जनता को देने की गुहार करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

Rajasthan High Court Order,  Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-चीन सीमा विवाद की सही जानकारी आम जनता को देने की गुहार करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रक्षा मंत्री संसद में मामले पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं.

याचिका में कहा गया कि नागरिकों को सच्ची और व्यावहारिक जानकारी मिलने का मौलिक अधिकार है. भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार के विरोधाभासी बयानों से आमजन में झूठी खबरें फैल रही है. याचिका में रक्षा मंत्रालय और पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाकर कहा गया कि दोनों के बयान में आपस में विरोधाभास हैं. ऐसे में आम जनता को सही सूचना देने के आदेश दिए जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

4 सप्ताह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम बना कर अदालत में पेश करेंः HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 4 सप्ताह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम बना कर अदालत में पेश करें. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें- 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र राघव ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों का अलग कैडर बनाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में नियम बनाने के लिए समय दिया जाए. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर एक विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गत सुनवाई को हाईकोर्ट ने अदालत में पेश स्कूल शिक्षा सचिव को कंप्यूटर शिक्षकों का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद आज तक सरकार ने इन शिक्षकों के भर्ती नियम नहीं बनाए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 4 सप्ताह में भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-चीन सीमा विवाद की सही जानकारी आम जनता को देने की गुहार करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रक्षा मंत्री संसद में मामले पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं.

याचिका में कहा गया कि नागरिकों को सच्ची और व्यावहारिक जानकारी मिलने का मौलिक अधिकार है. भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार के विरोधाभासी बयानों से आमजन में झूठी खबरें फैल रही है. याचिका में रक्षा मंत्रालय और पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाकर कहा गया कि दोनों के बयान में आपस में विरोधाभास हैं. ऐसे में आम जनता को सही सूचना देने के आदेश दिए जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

4 सप्ताह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम बना कर अदालत में पेश करेंः HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 4 सप्ताह में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम बना कर अदालत में पेश करें. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र राघव ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों का अलग कैडर बनाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में नियम बनाने के लिए समय दिया जाए. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश के 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर एक विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गत सुनवाई को हाईकोर्ट ने अदालत में पेश स्कूल शिक्षा सचिव को कंप्यूटर शिक्षकों का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद आज तक सरकार ने इन शिक्षकों के भर्ती नियम नहीं बनाए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 4 सप्ताह में भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए हैं.

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