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विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 देश की सुरक्षा को मजबूती देगा- राज्यवर्धन सिंह

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Published : Apr 7, 2022, 8:30 AM IST

Updated : Apr 7, 2022, 8:58 AM IST

लोकसभा में विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधक विधेयक 2022 (Rajyavardhan Singh Rathore in Loksabha) पेश हो चुका है. इस दौरान सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि संशोधन विधेयक देश की सुरक्षा को मजबूती देगा.

Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022
सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर

जयपुर. लोकसभा में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 पेश (Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022) हो चुका है. इसकी आवश्यकता पर जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा इस संशोधन विधयेक से देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. राठौर ने कहा कि विधेयक से बनने वाले कानून के उद्देश्य में लिखा गया है कि जैविक और रासायनिक हथियार के गैरकानूनी उपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा.

जैविक और रासायनिक हथियार ज्यादा खतरनाक: सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एक थका हुआ इंसान जब पूरे दिन काम करके घर जा रहा हो और अचानक से बिना किसी धमाके के और बिना किसी आग के 11 लोग मर जाए और 550 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, ऐसा हुआ टोक्यो में गैस लीक होने की वजह से हुआ. वो कोई घटना या लापरवाही नहीं थी, वो एक आतंकी हमला था. ऐसा भारत में भी हो सकता है. इसी तरह की गतिविधियों को रोकने के काम यह संशोधन कानून आएगा. इसी तरह से अमेरिका में हमला हुआ, अमेरिका सहम गया था. लोगों को चिट्ठी मिलती है, जो भी चिट्ठी खोल रहा था वह मर रहा था. ऐसा भारत में भी हो सकता है.

लोकसभा में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2022

बिना हथियार का युद्ध: राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि बिल के आने से अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले (Rajyavardhan Singh Rathore in Loksabha) रासायनिक बम से बचा का सकता है. जरूरी है कि अधिक से अधिक कड़े कानून लाए जाएं. यहां केमिकल मिसाइल अटैक किया जा सकता है. इसलिए जरूरी है कि सख्त कानून बने. देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे. इसके लिए सूचित कदम उठाए. इस बिल से इस तरह के अटैक से बचा जा सकेगा.

पढ़ें-केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम बदल रही आंध्र सरकार, संसद में उठा मुद्दा

प्रदूषित हो रही इंदिरागांधी नहर: गंगानगर से सांसद निहाल चंद चौहान ने कहा कि पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषित पानी और केमिकल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाला जा रहा है, जिससे कि वह पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान के 13 जिलों को लाभ पहुंचाती है, उसका पानी अब सिर्फ मात्र सिंचाई योग्य रह गया है. पीने योग्य नहीं है. मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और प्रदूषित पानी और केमिकल की निकासी इंदिरा गांधी नहर से बंद करे. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदूषित पानी से क्षेत्र के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. पीलिया और कैंसर जैसी बीमारियों ने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया है. जरूरी है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लें और इसका कोई समाधान निकालें.

जयपुर. लोकसभा में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 पेश (Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022) हो चुका है. इसकी आवश्यकता पर जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा इस संशोधन विधयेक से देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. राठौर ने कहा कि विधेयक से बनने वाले कानून के उद्देश्य में लिखा गया है कि जैविक और रासायनिक हथियार के गैरकानूनी उपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा.

जैविक और रासायनिक हथियार ज्यादा खतरनाक: सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एक थका हुआ इंसान जब पूरे दिन काम करके घर जा रहा हो और अचानक से बिना किसी धमाके के और बिना किसी आग के 11 लोग मर जाए और 550 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, ऐसा हुआ टोक्यो में गैस लीक होने की वजह से हुआ. वो कोई घटना या लापरवाही नहीं थी, वो एक आतंकी हमला था. ऐसा भारत में भी हो सकता है. इसी तरह की गतिविधियों को रोकने के काम यह संशोधन कानून आएगा. इसी तरह से अमेरिका में हमला हुआ, अमेरिका सहम गया था. लोगों को चिट्ठी मिलती है, जो भी चिट्ठी खोल रहा था वह मर रहा था. ऐसा भारत में भी हो सकता है.

लोकसभा में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2022

बिना हथियार का युद्ध: राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि बिल के आने से अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले (Rajyavardhan Singh Rathore in Loksabha) रासायनिक बम से बचा का सकता है. जरूरी है कि अधिक से अधिक कड़े कानून लाए जाएं. यहां केमिकल मिसाइल अटैक किया जा सकता है. इसलिए जरूरी है कि सख्त कानून बने. देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखे. इसके लिए सूचित कदम उठाए. इस बिल से इस तरह के अटैक से बचा जा सकेगा.

पढ़ें-केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम बदल रही आंध्र सरकार, संसद में उठा मुद्दा

प्रदूषित हो रही इंदिरागांधी नहर: गंगानगर से सांसद निहाल चंद चौहान ने कहा कि पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषित पानी और केमिकल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डाला जा रहा है, जिससे कि वह पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान के 13 जिलों को लाभ पहुंचाती है, उसका पानी अब सिर्फ मात्र सिंचाई योग्य रह गया है. पीने योग्य नहीं है. मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और प्रदूषित पानी और केमिकल की निकासी इंदिरा गांधी नहर से बंद करे. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदूषित पानी से क्षेत्र के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. पीलिया और कैंसर जैसी बीमारियों ने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया है. जरूरी है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लें और इसका कोई समाधान निकालें.

Last Updated : Apr 7, 2022, 8:58 AM IST
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