जयपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में ऋणी काश्तकारों के लिए भी स्वैच्छिक होगी. फसल बीमा से अलग रहने के इच्छुक ऋणी किसान को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में आवेदन करना होगा. कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना खरीफ- 2020 में केंद्र सरकार की ओर से कई बदलाव किए गए हैं. इसके तहत वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसान के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है.
फसली ऋण लेने वाले किसानों को 8 जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा से पृथक रखने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित की है.
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प्रदेश में अब तक 127996 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण
टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग की ओर से प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण का काम जारी है. इसके लिए टिड्डी चेतावनी संगठन ने 163233 हेक्टेयर में सर्वे कर 394 स्थानों पर 127996 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण किया गया है. टिड्डी चेतावनी संगठन ने जैसलमेर जिले में 7169 हेक्टेयर, श्रीगंगानगर में 4555 हेक्टेयर, बाड़मेर में 13510 हेक्टेयर जोधपुर में 11520 हेक्टेयर, नागौर में 7385 हेक्टेयर, पाली में 785 हेक्टेयर, अजमेर में 3080 हेक्टेयर, बीकानेर में 6084 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 1310 हेक्टेयर, जालौर में 980 हेक्टेयर, उदयपुर में 565 हेक्टेयर, चूरू में 610 हेक्टेयर, सिरोही में 480 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 370 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 1190 हेक्टेयर, दौसा में 2135 हेक्टेयर, झालावाड़ में 205 हेक्टेयर, सीकर में 665 हेक्टेयर, जयपुर में 640 हेक्टेयर, करौली में 25 हेक्टेयर, हनुमानगढ़ में 575 हेक्टेयर, अलवर में 185 हेक्टेयर और कोटा में 470 हेक्टेयर में नियंत्रण किया गया है.