जयपुर. प्रदेश में जल्द रूफटॉप रेस्टोरेंट बायलॉज लागू होंगे, हालांकि यूडीएच मंत्री ने अस्थाई निर्माण, रेस्टोरेंट का समय 11:00 बजे तक करने, पार्किंग और फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पालना करने को अनिवार्य किया था. लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारी फायर एनओसी के आधार पर रूफटॉप रेस्टोरेंट को अनुमति देने की तैयारी कर रहे है.
वहीं ऐसे में शहर में चल रहे 400 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट को अब महज नगर निगम से फायर एनओसी लेनी होगी और वो किसी भी बिल्डिंग में रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालित कर सकेंगे. फिर चाहे उसका वाणिज्यिक परिवर्तन किया गया हो या नहीं. हालांकि इस संबंध में डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने कहा कि रूफटॉप रेस्टोरेंट अभी किसी भी कानून के तहत वैध नहीं है. यदि कोई व्यवसायिक अनुमोदित परिसर है और उसमें रेस्टोरेंट संचालित किया जाता है, तो वो वैध हो सकता है. लेकिन बिल्डिंग में स्वीकृत मंजिलों के बाद यदि कंस्ट्रक्शन करके रेस्टोरेंट चलाया जाता है, तो वो पूरी तरह अवैध ही होगा और ना ही उसे फायर एनओसी मिलेगी.
बता दें कि करीब 40 दिन पहले यूडीएच मंत्री ने रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को 3 महीने में निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करते हुए शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे. जिनमें मुख्य रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट में आपदा के दौरान किसी प्रकार की जनहानि ना होने, अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध करने, साथ ही रूफटॉप्स पर किसी प्रकार की फ्लेम/गैस के माध्यम से कुकिंग नहीं किया जाना सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा नगरीय निकाय से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और सभी फायर नॉर्म्स पूरे करने के भी निर्देश दिए थे.