जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश मीणा को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 दिसंबर 2018 को पीड़िता घर के पीछे शौच के लिए गई थी. वहां मौजूद अभियुक्त उसे जबरन पास के नाले में ले गया और दुपट्टे से उसके हाथ बांध दिए और वारदात को अंजाम दिया.
पीड़िता के चिल्लाने पर उसके परिजनों को आता देखकर अभियुक्त मौके से फरार हो गया. बाद में पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर जमवारामगढ़ थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.