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15 नवंबर से पुलिस की वर्दी में होगा बदलाव, जानें वजह!

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Published : Oct 13, 2020, 3:14 PM IST

प्रदेश में मौसम के बदलाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस की वर्दी में बदलाव किया गया है. ऐसे में एडीजी प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 15 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी को गश्त और ड्यूटी के दौरान दिन में ठंडी और रात में गर्म वर्दी पहनने के आदेश जारी किए हैं.

पुलिस वर्दी में बदलाव, Change of police uniform
पुलिस वर्दी में बदलाव

जयपुर. आमतौर पर दिसंबर माह से दिन में ही गर्म कपड़े पहनने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन पुलिस की ठंड मध्य नवंबर से ही मान ली जाती है. यही वजह है कि प्रदेश में मौसम के बदलाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस की वर्दी में भी बदलाव होगा. ऐसे में अब 15 नवंबर से पुलिसकर्मियों को सर्दी की वर्दी पहनने होंगे.

पुलिस वर्दी में बदलाव

राजस्थान पुलिस मुख्यालय से एडीजी प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 15 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी को गश्त और ड्यूटी के दौरान दिन में ठंडी और रात में गर्म वर्दी पहनने के आदेश जारी किए हैं. 15 नवंबर से 15 मार्च तक ये वर्दी पहनने का नियम है. हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुलिसकर्मी पहले भी ये वर्दी पहन सकेंगे. लेकिन इसका पालन नहीं करने पर उच्चाधिकारियों को सजा देने का भी अधिकार होता है. ये आदेश सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों पर लागू होंगे.

पढ़ेंः पुजारी परिवार ने पुलिस पर लगाए आरोप, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

दरअसल सर्दी की शुरुआत में पुलिसकर्मियों को ये गर्म वर्दी पहनना जरूरी है. वजह है पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में 15 नवंबर से पुलिस को गर्म कपड़े पहनना आवश्यक है. सन 1961 से पुलिस एक्ट के अनुसार चार महीने तक सभी पुलिसकर्मियों को ऐसी वर्दी पहनने का नियम है. दिन में ठंडी और रात में गर्म वर्दी पहनने के बाद पुलिसकर्मियों को ड्यूटी और रात में गश्त करने के दौरान ठंड से बचाव होता है.

जयपुर. आमतौर पर दिसंबर माह से दिन में ही गर्म कपड़े पहनने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन पुलिस की ठंड मध्य नवंबर से ही मान ली जाती है. यही वजह है कि प्रदेश में मौसम के बदलाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस की वर्दी में भी बदलाव होगा. ऐसे में अब 15 नवंबर से पुलिसकर्मियों को सर्दी की वर्दी पहनने होंगे.

पुलिस वर्दी में बदलाव

राजस्थान पुलिस मुख्यालय से एडीजी प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 15 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी को गश्त और ड्यूटी के दौरान दिन में ठंडी और रात में गर्म वर्दी पहनने के आदेश जारी किए हैं. 15 नवंबर से 15 मार्च तक ये वर्दी पहनने का नियम है. हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुलिसकर्मी पहले भी ये वर्दी पहन सकेंगे. लेकिन इसका पालन नहीं करने पर उच्चाधिकारियों को सजा देने का भी अधिकार होता है. ये आदेश सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों पर लागू होंगे.

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दरअसल सर्दी की शुरुआत में पुलिसकर्मियों को ये गर्म वर्दी पहनना जरूरी है. वजह है पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में 15 नवंबर से पुलिस को गर्म कपड़े पहनना आवश्यक है. सन 1961 से पुलिस एक्ट के अनुसार चार महीने तक सभी पुलिसकर्मियों को ऐसी वर्दी पहनने का नियम है. दिन में ठंडी और रात में गर्म वर्दी पहनने के बाद पुलिसकर्मियों को ड्यूटी और रात में गश्त करने के दौरान ठंड से बचाव होता है.

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