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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप करने वाले अभियुक्तों को सुनाई 20 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके (POCSO court sentenced the accused ) उसके साथ गैंगरेप करने वाले 2 अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है.

POCSO court sentenced the accused,  accused of gang raping
अभियुक्तों को सुनाई 20 साल की सजा.
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Published : Sep 17, 2022, 8:09 PM IST

Updated : Sep 18, 2022, 12:58 AM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके (POCSO court sentenced the accused ) साथ गैंगरेप करने वाले अभियुक्त आशु सिंघल और राजकुमार नागर को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 3.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त सांगानेर इलाके से पीड़िता को जबरन बाइक पर जगतपुरा के जंगल में ले गए. यहां अभियुक्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया. घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से 19 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः अलवर: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 45 हजार का लगाया अर्थदंड

छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजाः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 12 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त रोशन उर्फ साहिल को पांच साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 25 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता के चाचा और अभियुक्त बाबू के घर में शराब पी रहे थे. ज्यादा शराब पीने के कारण उसका चाचा और बाबू सो गए. इस दौरान अभियुक्त पीड़िता को कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही कपड़े फाड़ दिए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके (POCSO court sentenced the accused ) साथ गैंगरेप करने वाले अभियुक्त आशु सिंघल और राजकुमार नागर को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 3.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 अक्टूबर, 2021 को अभियुक्त सांगानेर इलाके से पीड़िता को जबरन बाइक पर जगतपुरा के जंगल में ले गए. यहां अभियुक्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया. घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से 19 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः अलवर: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 45 हजार का लगाया अर्थदंड

छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजाः पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 12 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त रोशन उर्फ साहिल को पांच साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 25 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता के चाचा और अभियुक्त बाबू के घर में शराब पी रहे थे. ज्यादा शराब पीने के कारण उसका चाचा और बाबू सो गए. इस दौरान अभियुक्त पीड़िता को कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही कपड़े फाड़ दिए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Last Updated : Sep 18, 2022, 12:58 AM IST
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