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जयपुरः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई, 3 लाख का अर्थदंड भी लगाया

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Published : Sep 28, 2021, 7:27 PM IST

पॉक्सो की विशेष अदालत में दुष्कर्म और अपहरण मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर तीन रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जयपुर न्यूज, Jaipur News
दुष्कर्म और अपहरण मामले में सजा

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राकेश कुमार मौर्य को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें-जयपुर में 9 साल की मासूम से दरिंदगी, 150 पुलिसकर्मी...18 घंटे में आरोपी दबोचा...6 घंटे में चालान

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 15 सितंबर 2018 को पीडिता त्रिवेणी गई थी. यहां उसे दो साल से परिचित मिला. जिसके साथ मोटर साइकिल पर बैठकर पीड़िता जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को दो दिन अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया.

इसके बाद अभियुक्त उसे मनोहरपुर छोड़कर चला गया. वहां से पीड़िता ने घर जाकर आपबीती बताई. दूसरी ओर पीड़िता के लापता होने पर उसके पिता ने शाहपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राकेश कुमार मौर्य को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 15 सितंबर 2018 को पीडिता त्रिवेणी गई थी. यहां उसे दो साल से परिचित मिला. जिसके साथ मोटर साइकिल पर बैठकर पीड़िता जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को दो दिन अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया.

इसके बाद अभियुक्त उसे मनोहरपुर छोड़कर चला गया. वहां से पीड़िता ने घर जाकर आपबीती बताई. दूसरी ओर पीड़िता के लापता होने पर उसके पिता ने शाहपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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