जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राकेश कुमार मौर्य को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 15 सितंबर 2018 को पीडिता त्रिवेणी गई थी. यहां उसे दो साल से परिचित मिला. जिसके साथ मोटर साइकिल पर बैठकर पीड़िता जयपुर आ गई. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को दो दिन अपने साथ रखा और दुष्कर्म किया.
इसके बाद अभियुक्त उसे मनोहरपुर छोड़कर चला गया. वहां से पीड़िता ने घर जाकर आपबीती बताई. दूसरी ओर पीड़िता के लापता होने पर उसके पिता ने शाहपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.