जयपुर. प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वह कोरोना की आपात स्थिति को देखते हुए अपनी निगरानी में स्टेट होल्डिंग कंपनियों के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ पेंटिंग जारी करें.
जिससे वैक्सीन ज्यादा बन सके. मल्लिका सिंह और पार्थ पारीक की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि केन्द्र सरकार पेटेंट एक्ट की धारा 92 के तहत कोरोना की आपात स्थिति में दूसरी सरकारी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है.
फिलहाल देश में दो कंपनियां एसआईआई और भारत बायोटेक ही कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन ये दोनों कंपनियां देश को हर महीने दस मिलियन वैक्सीन डोज देने में असफल हो रही हैं. ऐसे में सरकार की अन्य कंपनियों को भी आपात स्थिति में कोरोना वैक्सीन बनाए जाने के लिए पेंटेंट दिया जा सकता है.
पीआईएल में चीनी और इजरायल सहित अमेरिका देश का हवाला देते हुए कहा कि वहां की सरकारों ने भी ऐसी ही व्यवस्था कर अपने यहां पर वैक्सीन की ज्यादा डोज बनाने में सफलता पाई है.
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर वेबिनार का आयोजन
जयपुर में दी बार एसोसिएशन, सांगानेर और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कैंसर रोग को लेकर कमेटी टू क्वीट विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया. वेबिनार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेन्द्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे. इस मौके पर अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मितेश चन्द्र कौशिक ने बताया कि खाने को पैक करने के काम आने वाला एल्युमिनियम फॉयल भी कैंसर का एक कारण हो सकता है.