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PIL For Cancelling Bail : विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली जमानत खारिज कराने के लिए याचिका, कल होगी सुनवाई - Hearing of PIL for cancelling Malinga bail

जेवीवीएनएल के एईएन हर्षदापति से मारपीट मामले में बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को गत 17 मई को जमानत मिली थी. इस पर अस्पताल में भर्ती पीड़ित ने कोर्ट में याचिका लगा मलिंगा की जमानत रद्द करने की अपील की (PIL for cancelling bail to MLA Girraj Singh Malinga) है. इस याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

PIL for cancelling bail to MLA Girraj Singh Malinga
विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को मिली जमानत खारिज कराने के लिए याचिका, कल होगी सुनवाई
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Published : May 23, 2022, 8:31 PM IST

जयपुर. जेवीवीएनएल के एईएन से मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा को मिली जमानत के खिलाफ अस्पताल में भर्ती पीड़ित ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की है. याचिका में मलिंगा पर जमानत का दुरूपयोग कर खुलेआम धमकियां देने का आरोप लगाते हुए दी गई जमानत रद्द करने की गुहार लगाई गई है. याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई (Hearing of PIL for cancelling Malinga bail) करेगा.

याचिका में हर्षदापति की ओर से कहा गया कि उसने मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धौलपुर के बाड़ी थाने में मारपीट और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था. मामले में मुख्यमंत्री के कहने पर मलिंगा ने 11 मई को सीएमआर में आत्मसमर्पण किया था. वहीं, निचली अदालत की ओर से 12 मई को जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेजने के आदेश देने के बाद वह कोरोना पॉजिटिव हो गया. ऐसे में उसे जेल ना भेजकर अस्पताल के एसी कमरे में रखा गया.

पढ़ें: विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बिजली कर्मचारी से मारपीट मामले में किया था सरेंडर

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 17 मई को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. इसके बाद अगले ही दिन वह कोरोना से मुक्त हो गया और 19 मई को उसने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान उसने भाषण में कहा कि 'जनता की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे'. याचिका में कहा गया कि आरोपी ऐसे भाषण देकर यह साबित करना चाहता है कि उसने जनता के हितों के लिए यह काम किया था. इसके अलावा वह अपने भाषण से याचिकाकर्ता को भी डरना चाहता है.

पढ़ें: जिला अस्पताल के कोरोना सेंटर से कल रिहा हो सकते हैं विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, भारी तादाद में भीड़ जुटने की संभावना

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पिछले करीब 55 दिनों से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती होकर इलाज करवा रहा है. वह खड़ा होना तो दूर की बात सही ढंग से बैठने में भी असक्षम है. अदालत ने मलिंगा को जमानत देते समय इस तथ्य को नहीं देखा की याचिकाकर्ता किस स्थिति से गुजर रहा है. ऐसे में मलिंगा को दी गई जमानत को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे.

पढ़ें: रिहा होने के बाद गरजे मलिंगा, कहा- जनता की तरफ आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे...मंत्री गुढ़ा ने नौकरशाही पर बोला हमला

बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एईएन पद पर तैनात याचिकाकर्ता ने गत 31 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान मलिंगा और करीब आधा दर्जन लोग आए और उसके साथ मारपीट की. विधायक और उसके साथ पहुंचे लोगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए महुआ के खेडा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से मारपीट की. घटना के कुछ दिनों बाद सीएम के कहने पर मलिंगा ने समर्पण किया था. कोर्ट की ओर से मलिंगा को जेल भेजने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

जयपुर. जेवीवीएनएल के एईएन से मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा को मिली जमानत के खिलाफ अस्पताल में भर्ती पीड़ित ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की है. याचिका में मलिंगा पर जमानत का दुरूपयोग कर खुलेआम धमकियां देने का आरोप लगाते हुए दी गई जमानत रद्द करने की गुहार लगाई गई है. याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई (Hearing of PIL for cancelling Malinga bail) करेगा.

याचिका में हर्षदापति की ओर से कहा गया कि उसने मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धौलपुर के बाड़ी थाने में मारपीट और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था. मामले में मुख्यमंत्री के कहने पर मलिंगा ने 11 मई को सीएमआर में आत्मसमर्पण किया था. वहीं, निचली अदालत की ओर से 12 मई को जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेजने के आदेश देने के बाद वह कोरोना पॉजिटिव हो गया. ऐसे में उसे जेल ना भेजकर अस्पताल के एसी कमरे में रखा गया.

पढ़ें: विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बिजली कर्मचारी से मारपीट मामले में किया था सरेंडर

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 17 मई को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. इसके बाद अगले ही दिन वह कोरोना से मुक्त हो गया और 19 मई को उसने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. इस दौरान उसने भाषण में कहा कि 'जनता की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे'. याचिका में कहा गया कि आरोपी ऐसे भाषण देकर यह साबित करना चाहता है कि उसने जनता के हितों के लिए यह काम किया था. इसके अलावा वह अपने भाषण से याचिकाकर्ता को भी डरना चाहता है.

पढ़ें: जिला अस्पताल के कोरोना सेंटर से कल रिहा हो सकते हैं विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, भारी तादाद में भीड़ जुटने की संभावना

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पिछले करीब 55 दिनों से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती होकर इलाज करवा रहा है. वह खड़ा होना तो दूर की बात सही ढंग से बैठने में भी असक्षम है. अदालत ने मलिंगा को जमानत देते समय इस तथ्य को नहीं देखा की याचिकाकर्ता किस स्थिति से गुजर रहा है. ऐसे में मलिंगा को दी गई जमानत को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे.

पढ़ें: रिहा होने के बाद गरजे मलिंगा, कहा- जनता की तरफ आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे...मंत्री गुढ़ा ने नौकरशाही पर बोला हमला

बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एईएन पद पर तैनात याचिकाकर्ता ने गत 31 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान मलिंगा और करीब आधा दर्जन लोग आए और उसके साथ मारपीट की. विधायक और उसके साथ पहुंचे लोगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए महुआ के खेडा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से मारपीट की. घटना के कुछ दिनों बाद सीएम के कहने पर मलिंगा ने समर्पण किया था. कोर्ट की ओर से मलिंगा को जेल भेजने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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