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राजस्थान डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज - jaipur news

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को डीजीपी भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है.

rajasthan highcourt, राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Aug 19, 2019, 9:09 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पीसी जैन की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत ही हुई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी छह माह के कार्यकाल वाले अधिकारी को पात्र मान चुका है. वे सीनियर आईपीएस हैं और उनका नाम नियुक्ति के लिए भेजे पैनल में भी था. ऐसे में नियमों के विपरीत नियुक्ति को ही चुनौती दी जा सकती है.

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अपील में कहा गया था कि डीजीपी के पद पर भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहेगा. जबकि पुलिस अधिनियम के तहत कार्यकाल दो साल होना जरूरी है. ऐसे में उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 20 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी जिसे खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पीसी जैन की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत ही हुई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी छह माह के कार्यकाल वाले अधिकारी को पात्र मान चुका है. वे सीनियर आईपीएस हैं और उनका नाम नियुक्ति के लिए भेजे पैनल में भी था. ऐसे में नियमों के विपरीत नियुक्ति को ही चुनौती दी जा सकती है.

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अपील में कहा गया था कि डीजीपी के पद पर भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहेगा. जबकि पुलिस अधिनियम के तहत कार्यकाल दो साल होना जरूरी है. ऐसे में उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाए. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 20 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी जिसे खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पीसी जैन की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दिए।
Body:अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत ही हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी छह माह के कार्यकाल वाले अधिकारी को पात्र मान चुका है। वे सीनियर आईपीएस हैं और उनका नाम नियुक्ति के लिए भेजे पैनल में भी था। ऐसे में नियमों के विपरीत नियुक्ति को ही चुनौती दी जा सकती है।
अपील में कहा गया था कि डीजीपी के पद पर भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल दो साल से कम रहेगा। जबकि पुलिस अधिनियम के तहत कार्यकाल दो साल होना जरूरी है। ऐसे में उन्हें डीजीपी पद से हटाया जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 20 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी। जिसे भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया।Conclusion:
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