जयपुर. प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. रेलवे प्रशासन की ओर से भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के सभी स्टेशनों पर मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने कोविड प्रोटोकॉल की सख्त पालना के निर्देश दिए हैं. निर्देशों की पालना में फेस मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही ट्रेन या रेल परिसर में थूकने पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है.
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राजधानी जयपुर में जयपुर जंक्शन पर कॉविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के तहत सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश सिंह जादौन के नेतृत्व में टिकट चेकिंग स्टाफ ने बिना मास्क लगाए स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले 62 लोगों पर जुर्माना लगाया है. रेलवे टीम ने लोगों पर कार्रवाई करते हुए 11300 रुपये जुर्माना वसूल किया है. इसके साथ ही सभी को कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए भी समझाइश की गई है.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से की अपील
रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कर रेलवे का सहयोग करें. हमेशा मास्क लगाकर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोरोना की जंग में भारतीय रेलवे का सहयोग करें. वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे की ओर से समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुपालना कर कोरोना संक्रमण को रोकने में भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेनों और रेल परिसर में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. रेलवे की ओर से यात्री रेल सेवाओं के संचालन को शुरू करने के समय से ही यात्रियों को निरंतर सलाह दी जा रही है कि अपने और दूसरे यात्रियों के बचाव के लिए ट्रेनों और रेल परिसर में हमेशा मास्क लगाकर रखे. स्वच्छता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से रेल परिसर में थूकने पर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया हुआ है, ताकि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर आमजन से स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे प्रभाव को रोका जा सके. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यात्री के ट्रेन या रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने पर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.