ETV Bharat / city

हाई कोर्ट के निर्णय से नाखुश हैं अभिभावक, फीस माफी को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ने का किया ऐलान

फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय पर अभिभावकों और निजी स्कूल संचालकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है. कुछ अभिभावक खुश नजर आए तो कुछ ने नाराजगी जताई है. अभिभावकों का कहना है कि इससे कुछ राहत तो मिली है, लेकिन वे फीस को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे.

High Court's decision on fees, Rajasthan High Court News
हाई कोर्ट के निर्णय से नाखुश हैं अभिभावक
author img

By

Published : Sep 7, 2020, 10:54 PM IST

जयपुर. फीस को लेकर हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, हालांकि इस निर्णय अभिभावक खुश नजर नहीं आए. इस निर्णय को लेकर अधिकतर अभिभावकों ने नाखुशी भी जताई है और कहा है कि वह फीस को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे. फीस को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि निजी स्कूल संचालक ट्यूशन फीस का 70 फीसदी फीस ले सकते हैं और यह फीस अभिभावक जनवरी तक तीन किस्तों में दे सकेंगे.

हाई कोर्ट के निर्णय से नाखुश हैं अभिभावक

अभिभावकों ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय से अभिभावकों के हाथ पूरी तरह से काट दिए गए हैं और यह निर्णय पूरी तरह से निजी स्कूल संचालकों के पक्ष में है. पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कांवट ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बच्चों की स्कूल फीस देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं. अनलॉक होने के बाद अभी भी अभिभावकों के सामने कई चुनौतियां हैं. सरकार को भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन सरकार भी इस मामले में आगे नहीं आई.

पढ़ें- फिलहाल, ट्यूशन फीस का 70 फीसदी हिस्सा वसूलें स्कूल संचालकः हाईकोर्ट

कांवट ने कहा कि सरकार चाहती थी कि कोर्ट इसमें दखल दे, ताकि वह पक्षकार नहीं बने. यह निर्णय किसी भी तरह से अभिभावकों के हित में नहीं है. इस निर्णय से अभिभावकों के हाथ ही काट दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने केवल 30 फीसदी फीस माफ की है, जबकि कई निजी स्कूल संचालकों ने 50 फीसदी तक फीस पहले ही माफ कर दी. अभिभावकों को राहत जरूर दी है, यह गलत फैसला है.

कांवट ने कहा कि हम लोग हाई कोर्ट के निर्णय की विवेचना करेंगे और फीस माफ करने को लेकर हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए शुल्क लेने को भी कहा गया है और यह बहुत बड़ी बात है. यदि कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाएगा तो बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा. ज्यादा बेहतर होता कि ऑनलाइन क्लासेज हाईकोर्ट बंद कर देता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों में कई तरह की विकृतियां आ रही हैं.

पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ ने लिखा मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र, वाणिज्य अध्यादेश 2020 को जल्द लागू करने की मांग

वहीं संयुक्त अभिभावक समिति के महामंत्री एवं अभिभावक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि लॉकडाउन में अभिभावक मानसिक तनाव में रहा. हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह संतोषप्रद है. हाई कोर्ट सम्मानीय है, हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं. अभी हम हमारे अभियान में 2 कदम ही आगे बढ़े हैं. नो स्कूल नो फीस को लेकर हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी. हमें उम्मीद है कि यह राहत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी.

अभिभावक इशांत शर्मा ने कहा कि अभिभावक हाई कोर्ट के इस निर्णय से खुश नहीं हैं. लॉकडाउन में सभी अभिभावकों के काम धंधे चौपट हो गए. कई बेरोजगार हो गए. इसके बावजूद भी 30 प्रतिशत की राहत दी गई है. ईशान शर्मा ने कहा कि कई ब्रांडेड कंपनियां एक के साथ एक फ्री सामान दे रही है और हमने कोर्ट से इससे बढ़कर ही राहत की उम्मीद की थी. अब हम आगे और पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे.

पढ़ें- Special : लॉकडाउन में आर्थिक तंगी ने तुड़वाए घर, Mobile ने रिश्तों में बढ़ाई दूरियां

अभिभावक एवं एडवोकेट अमित छंगाणी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और यह भी कहा है कि अभिभावक अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.
स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को वे जीत के रूप में नहीं देखते हैं. पेरेंट्स भी हमारा ही परिवार का हिस्सा है और इस निर्णय से दोनों ही पक्षों को राहत मिली है. अभिभावकों को जहां 30 प्रतिशत फीस की राहत दी गई है. वहीं निजी स्कूलों को 70 फ़ीसदी फीस तीन किश्तों में लेने के लिए कहा गया है. जो निजी स्कूल संचालक टीचरों को वेतन नही नहीं दे पा रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी.

जयपुर. फीस को लेकर हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, हालांकि इस निर्णय अभिभावक खुश नजर नहीं आए. इस निर्णय को लेकर अधिकतर अभिभावकों ने नाखुशी भी जताई है और कहा है कि वह फीस को लेकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे. फीस को लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि निजी स्कूल संचालक ट्यूशन फीस का 70 फीसदी फीस ले सकते हैं और यह फीस अभिभावक जनवरी तक तीन किस्तों में दे सकेंगे.

हाई कोर्ट के निर्णय से नाखुश हैं अभिभावक

अभिभावकों ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय से अभिभावकों के हाथ पूरी तरह से काट दिए गए हैं और यह निर्णय पूरी तरह से निजी स्कूल संचालकों के पक्ष में है. पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कांवट ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बच्चों की स्कूल फीस देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं. अनलॉक होने के बाद अभी भी अभिभावकों के सामने कई चुनौतियां हैं. सरकार को भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन सरकार भी इस मामले में आगे नहीं आई.

पढ़ें- फिलहाल, ट्यूशन फीस का 70 फीसदी हिस्सा वसूलें स्कूल संचालकः हाईकोर्ट

कांवट ने कहा कि सरकार चाहती थी कि कोर्ट इसमें दखल दे, ताकि वह पक्षकार नहीं बने. यह निर्णय किसी भी तरह से अभिभावकों के हित में नहीं है. इस निर्णय से अभिभावकों के हाथ ही काट दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने केवल 30 फीसदी फीस माफ की है, जबकि कई निजी स्कूल संचालकों ने 50 फीसदी तक फीस पहले ही माफ कर दी. अभिभावकों को राहत जरूर दी है, यह गलत फैसला है.

कांवट ने कहा कि हम लोग हाई कोर्ट के निर्णय की विवेचना करेंगे और फीस माफ करने को लेकर हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए शुल्क लेने को भी कहा गया है और यह बहुत बड़ी बात है. यदि कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाएगा तो बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा. ज्यादा बेहतर होता कि ऑनलाइन क्लासेज हाईकोर्ट बंद कर देता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों में कई तरह की विकृतियां आ रही हैं.

पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ ने लिखा मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र, वाणिज्य अध्यादेश 2020 को जल्द लागू करने की मांग

वहीं संयुक्त अभिभावक समिति के महामंत्री एवं अभिभावक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि लॉकडाउन में अभिभावक मानसिक तनाव में रहा. हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह संतोषप्रद है. हाई कोर्ट सम्मानीय है, हम उसके निर्णय का स्वागत करते हैं. अभी हम हमारे अभियान में 2 कदम ही आगे बढ़े हैं. नो स्कूल नो फीस को लेकर हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी. हमें उम्मीद है कि यह राहत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी.

अभिभावक इशांत शर्मा ने कहा कि अभिभावक हाई कोर्ट के इस निर्णय से खुश नहीं हैं. लॉकडाउन में सभी अभिभावकों के काम धंधे चौपट हो गए. कई बेरोजगार हो गए. इसके बावजूद भी 30 प्रतिशत की राहत दी गई है. ईशान शर्मा ने कहा कि कई ब्रांडेड कंपनियां एक के साथ एक फ्री सामान दे रही है और हमने कोर्ट से इससे बढ़कर ही राहत की उम्मीद की थी. अब हम आगे और पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे.

पढ़ें- Special : लॉकडाउन में आर्थिक तंगी ने तुड़वाए घर, Mobile ने रिश्तों में बढ़ाई दूरियां

अभिभावक एवं एडवोकेट अमित छंगाणी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और यह भी कहा है कि अभिभावक अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.
स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को वे जीत के रूप में नहीं देखते हैं. पेरेंट्स भी हमारा ही परिवार का हिस्सा है और इस निर्णय से दोनों ही पक्षों को राहत मिली है. अभिभावकों को जहां 30 प्रतिशत फीस की राहत दी गई है. वहीं निजी स्कूलों को 70 फ़ीसदी फीस तीन किश्तों में लेने के लिए कहा गया है. जो निजी स्कूल संचालक टीचरों को वेतन नही नहीं दे पा रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.