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OTS scheme till 31st March: सहकारी भूमि विकास बैंकों की OTS स्कीम 31 मार्च तक, 1 जुलाई, 2021 तक के अवधिपार ऋणी किसान ले सकते हैं लाभ - OTS Scheme deadline extended

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अुनसार सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया (Interest waived on OTS Schemes) है.

OTS scheme till 31st March
सहकारी भूमि विकास बैंकों की ओटीएस स्कीम
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Published : Mar 23, 2022, 7:01 PM IST

जयपुर. सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को दी.

आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी. योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि व अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते (OTS Scheme deadline extended) हैं. सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है.

जयपुर. सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को दी.

आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी. योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि व अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके हैं. ऐसे किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते (OTS Scheme deadline extended) हैं. सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है.

पढ़ें: किसानों के हित में बड़ा फैसला: भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 फीसदी अनुदान

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