जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना' लागू की है. बुधवार से इस योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होगा. इसकी शुरुआत बुधावर को शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ. समित शर्मा ने पहले लाभार्थी को बैंक खाते में केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल के माध्यम से बटन दबाकर शुरू भी कर दिया.
दरअसल, अब तक कोरोना महामारी से चिन्हित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को जिला कलेक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ऐसे पीड़ित बच्चों और विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति और सीधे ही उनके बैंक खातों के माध्यम से नियमित भुगतान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल' विकसित किया गया है.
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ऐसे में अब विभाग उन सभी लाभार्थियों को जिन्हें अब तक ऑफलाइन भुगतान के जरिए लाभ दिया गया, उन सभी को पोर्टल के जरिये 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त और मासिक देय सहायता राशि का निरंतर निदेशालय स्तर से राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म से केंद्रीकृत भुगतान समय पर करेगा. इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी. राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरण का SMS भी पोर्टल की ओर से भेजा जाएगा.
बता दें, राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना से प्रभावित उन बच्चों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक सहायता दी जाती है, जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने परिजनों को गवां दिया.