जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के चुनाव कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल-डीजल और ऑयल उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर नगरीय सीमा में स्थित पेट्रोल पंपों को अपने यहां इनका पर्याप्त स्टॉक हर समय रखने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के जरिए 208 पेट्रोल पंपों को अधिकृत किया गया है. आदेश के अनुसार हर पेट्रोल और डीजल पंप लाइसेंसधारी को अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल और 200 लीटर ऑयल स्टॉक सुरक्षित रखना होगा.
इस सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी प्रथम, द्वितीय द्वारा जारी परमिटों पर की जा सकेगी. आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल-डीजल पंप नगर निगम चुनाव कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल-डीजल और ऑयल की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए अधिकृत फिलिंग स्टेशन द्वारा 16 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 5 नवंबर को शाम 6 बजे तक वाहनों को पेट्रोल, डीजल उपलब्ध कराया जाएगा. इन तिथियों के बाद उनके आधार पर दिए गए इंर्धन का भुगतान नहीं किया जाएगा.
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लाइसेंस धारी पेट्रोल पंप को कहा गया है कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में पेट्रोल और डीजल पंप खाली न रहे. इसके अलावा जयपुर नगरीय सीमा में स्थित सभी पेट्रोल पंपों को प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करना होगा. लाइसेंस धारी पेट्रोल पंप को अपने लेखे संधारित करने वाले चौपहिया वाहनों में पेट्रोल-डीजल इत्यादि लेने वालों का क्रेताओं का हिसाब अलग से रखना होगा. हर केश मीमो में क्रेताओं के नाम और पते के साथ वाहन का पंजीयन नंबर भी अंकित करना होगा.