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दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश

दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता के गर्भपात के लिए उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां सीएमएचओ को 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वह मेडिकल के लिए पीड़िता को बोर्ड के समक्ष हाजिर करें.

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Published : Sep 26, 2020, 7:29 PM IST

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दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात को लेकर मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता के गर्भपात के लिए उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए बारां सीएमएचओ को 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वह मेडिकल के लिए पीड़िता को बोर्ड के समक्ष हाजिर करें. अदालत में पुलिस अधीक्षक से 29 सितंबर को मेडिकल रिपोर्ट तलब की है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ करीब 5 माह पूर्व दुष्कर्म हुआ था. घटना को लेकर बारां पुलिस में मामला दर्ज भी कराया गया था. वहीं बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है. याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म के कारण उसे फिलहाल 21 सप्ताह का गर्भ है. वह अभी 14 साल की है, इसलिए उसकी उम्र और मानसिक स्थिति को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए.

पढ़ें- भरतपुर: गृह कलेश के चलते पति ने कर दी पत्नी की हत्या

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 21 सप्ताह का गर्भ होने के कारण पहले पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है. ऐसे में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता के गर्भपात के लिए उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए बारां सीएमएचओ को 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को कहा है कि वह मेडिकल के लिए पीड़िता को बोर्ड के समक्ष हाजिर करें. अदालत में पुलिस अधीक्षक से 29 सितंबर को मेडिकल रिपोर्ट तलब की है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ करीब 5 माह पूर्व दुष्कर्म हुआ था. घटना को लेकर बारां पुलिस में मामला दर्ज भी कराया गया था. वहीं बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है. याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म के कारण उसे फिलहाल 21 सप्ताह का गर्भ है. वह अभी 14 साल की है, इसलिए उसकी उम्र और मानसिक स्थिति को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए.

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वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 21 सप्ताह का गर्भ होने के कारण पहले पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है. ऐसे में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं.

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