जयपुर. प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए राज्य सरकार ने 90 बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है, जबकि 50 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग के आदेश के अनुसार कोराना की वजह से नियमित पैरोल पर चल रहे 90 बंदियों की पैरोल अवधि 50 हजार के निजी मुचलके पर 30 जून तक बढ़ा दी है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार समिति के निर्देशों की पालना के तहत राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पैरोल अवधि बढ़ाई है. गृह विभाग के ग्रुप 12 द्वारा जारी अन्य आदेश के तहत 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं. गृह विभाग ने महानिदेशक कारागार के प्रस्ताव पर आदेश जारी किये हैं. 50 हजार के निजी मुचलके पर 90 दिन के लिए विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किये हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार समिति के निर्देश की पालना के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है. गृह विभाग के आदेश के मुताबिक विशेष पैरोल के दौरान बंदी देश के किसी भाग में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा. विशेष पैरोल के दौरान बंदी दुराचरण वाले व्यक्तियों की संगत नहीं करेगा. साथ ही लॉकडाउन की पालना करेगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर विशेष पैरोल रद्द कर दिया जाएगा.