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गोविन्द देव मंदिर के महंत और उनके पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश

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Published : Feb 3, 2020, 9:37 PM IST

Updated : Feb 4, 2020, 7:13 AM IST

जयपुर के अराध्य माने जाने वाले गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी और उनके पुत्र मानस गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं.

गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, Govind Dev Temple
FIR against Mahant anjan kumar goswami

जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-18 ने मंदिर में दर्शन करने आए अपने भाई से मारपीट करने और उसका रास्ता रोकने के मामले में गोविन्ददेव मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी उनके पुत्र मानस गोस्वामी सहित दो अन्य के खिलाफ माणक चौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश ओथेश कुमार गोस्वामी के परिवाद पर दिए.

पढ़ेंः गोविन्द देव जी मंदिर के महंत और उनके पुत्र के खिलाफ जांच के आदेश

परिवाद में कहा गया कि वह गोविन्ददेव मंदिर का वंशानुगत मंहत है. परिवादी गत 17 दिसंबर की सुबह मंदिर में दर्शन करने गया था. उसने अपना दुपहिया वाहन मंदिर परिसर में खड़ा कर दिया. जब वह वापस आया तो उसे अपना वाहन नहीं मिला. जब परिवादी ने वाहन हटाने की आपत्ति की तो आरोपियों ने उससे झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी.

पढ़ेंः Special : 8 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5 महीने में तैयार होगा जयपुर हेरिटेज नगर निगम कार्यालय

वहीं अगले दिन मंहत और उनके बेटे के कहने पर गार्ड ने परिवादी को मंदिर में नहीं घुसने दिया. परिवाद में आरोप लगाया गया कि अंजन कुमार और मानस षड्यंत्र पूर्वक उसका मंदिर में प्रवेश रोककर मंदिर पर एकाधिकार करना चाहते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माणकचौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास...

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दस साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पिंटू कुमार धानका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- बंधक बनाकर बाल मजदूरी कराने वाले को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 11 मई 2015 को ज्योतिनगर थाना इलाका निवासी दस वर्षीय बालक फोटो कॉपी कराने परिचित पिंटू के साथ गया था. अभियुक्त उसे 22 गोदाम पुलिया के नीचे बने खंडहरनुमा मकान में ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दी. वहीं मौके पर मिले अभियुक्त के दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. मामले में मृतक की मां ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-18 ने मंदिर में दर्शन करने आए अपने भाई से मारपीट करने और उसका रास्ता रोकने के मामले में गोविन्ददेव मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी उनके पुत्र मानस गोस्वामी सहित दो अन्य के खिलाफ माणक चौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश ओथेश कुमार गोस्वामी के परिवाद पर दिए.

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परिवाद में कहा गया कि वह गोविन्ददेव मंदिर का वंशानुगत मंहत है. परिवादी गत 17 दिसंबर की सुबह मंदिर में दर्शन करने गया था. उसने अपना दुपहिया वाहन मंदिर परिसर में खड़ा कर दिया. जब वह वापस आया तो उसे अपना वाहन नहीं मिला. जब परिवादी ने वाहन हटाने की आपत्ति की तो आरोपियों ने उससे झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी.

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वहीं अगले दिन मंहत और उनके बेटे के कहने पर गार्ड ने परिवादी को मंदिर में नहीं घुसने दिया. परिवाद में आरोप लगाया गया कि अंजन कुमार और मानस षड्यंत्र पूर्वक उसका मंदिर में प्रवेश रोककर मंदिर पर एकाधिकार करना चाहते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माणकचौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास...

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दस साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पिंटू कुमार धानका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 11 मई 2015 को ज्योतिनगर थाना इलाका निवासी दस वर्षीय बालक फोटो कॉपी कराने परिचित पिंटू के साथ गया था. अभियुक्त उसे 22 गोदाम पुलिया के नीचे बने खंडहरनुमा मकान में ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दी. वहीं मौके पर मिले अभियुक्त के दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. मामले में मृतक की मां ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Intro:जयपुर। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-18 ने मंदिर में दर्शन करने आए अपने भाई से मारपीट करने और उसका रास्ता रोकने के मामले में गोविन्ददेव मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी उनके पुत्र मानस गोस्वामी सहित दो अन्य के खिलाफ माणक चौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश ओथेश कुमार गोस्वामी के परिवाद पर दिए।Body:परिवाद में कहा गया कि वह गोविन्ददेव मंदिर का वंशानुगत मंहत है। परिवादी गत 17 दिसंबर की सुबह मंदिर में दर्शन करने गया था। उसने अपना दुपहिया वाहन मंदिर परिसर में खडा कर दिया। जब वह वापस आया तो उसे अपना वाहन नहीं मिला। जब परिवादी ने वाहन हटाने की आपत्ति की तो आरोपियों ने उसे झगडा किया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं अगले दिन मंहत और उनके बेटे के कहने पर गार्ड ने परिवादी को मंदिर में नहीं घुसने दिया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि अंजन कुमार और मानस षडयंत्रपूर्वक उसका मंदिर में प्रवेश रोककर मंदिर पर एकाधिकार करना चाहते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माणकचौक थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
Last Updated : Feb 4, 2020, 7:13 AM IST
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