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पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021: जवाब पेश करें वरना एडीजी हो अदालत में पेश- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 (Police Sub Inspector Recruitment 2021) की लिखित परीक्षा में हुई नकल और पेपर लीक से जुड़े मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने 23 मई तक जवाब पेश नहीं होने की सूरत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 7, 2022, 2:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 (Police Sub Inspector Recruitment 2021) की लिखित परीक्षा में हुई नकल और पेपर लीक से जुड़े मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 मई तक जवाब पेश नहीं होने की सूरत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश छोटाराम और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एसआई भर्ती को लेकर गत 13 सितंबर से 15 सितंबर तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इस भर्ती का पेपर आउट हुआ था और कई सेंटर्स पर नकल भी हुई थी. इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. इसके बावजूद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब आरपीएससी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने जा रही है.

पढ़ें- जनता के पैसों से बन रही धार्मिक इमारत को चुनौती...हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिका में गुहार की गई है कि भर्ती को रद्द किया जाए और भर्ती प्रक्रिया रोककर प्रकरण की जांच सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 23 मई तक जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने जवाब पेश नहीं होने पर एडीजी भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 (Police Sub Inspector Recruitment 2021) की लिखित परीक्षा में हुई नकल और पेपर लीक से जुड़े मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 मई तक जवाब पेश नहीं होने की सूरत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश छोटाराम और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि एसआई भर्ती को लेकर गत 13 सितंबर से 15 सितंबर तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इस भर्ती का पेपर आउट हुआ था और कई सेंटर्स पर नकल भी हुई थी. इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. इसके बावजूद भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब आरपीएससी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने जा रही है.

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याचिका में गुहार की गई है कि भर्ती को रद्द किया जाए और भर्ती प्रक्रिया रोककर प्रकरण की जांच सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 23 मई तक जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने जवाब पेश नहीं होने पर एडीजी भर्ती को पेश होकर जवाब देने को कहा है.

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