जयपुर. सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान अब 30 जून तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते (One time loan settlement scheme for farmers) हैं. योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी.
आंजना ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी. अब तक 1946 ऋणी किसानों को 12.06 करोड़ रुपए की राशि राहत योजना के तहत दी जा चुकी है. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके हैं, ऐसे किसान 30 जून तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा.
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