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शिक्षण संस्थान और मॉल्स में संचालित हो सकेंगे कार्यालय, समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय - शिक्षण संस्थाओं के कार्यालय

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन 4.0 लागू है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान जन-जीवन को पटरी पर लाने के लिए छूट का दायरा बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं और मॉल्स में कार्यालयों को संचालित करने की भी अनुमती दे दी है. लेकिन, शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Rajasthan News, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को की समीक्षा बैठक
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Published : May 20, 2020, 9:35 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लॉकडाउन 4.0 को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को शिक्षण संस्थाओं को अशैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने और मॉल्स में संचालित कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है. शिक्षण संस्थाओं के कार्यालय और मॉल्स में संचालित कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

पढ़ें: संस्कृत शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा ई कंटेंट

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके कार्यालय अशैक्षणिक कार्यों के लिए खुल सकेंगे. लेकिन, इनमें शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ना ही इनमें विद्यार्थी आ सकेंगे. साथ ही मॉल्स में दुकानें नहीं खुल सकेंगी, उनमें स्थित सिर्फ ऑफिस खुल सकेंगे.

पढ़ें: प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है राजस्थान रोडवेज

बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी) वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) अभय कुमार, जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

प्रदेश में अब तक बने करीब 12 हजार चालान
बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अन्य दिशानिर्देशों की पालना के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है. अब इनका पालन नहीं करने वाले लोगों पर राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत चालान किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 3 दिन में मास्क नहीं पहनने पर 8134 लोगों के चालान बनाए गए हैं. साथ ही बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामग्री बेचने के मामले में 1201 चालान और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 73 लोगों के चालान के साथ ही पान, गुटखा और तंबाकू बेचने पर 64 लोगों के चालान बनाए गए हैं. इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 2525 चालान बनाए गए हैं.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लॉकडाउन 4.0 को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को शिक्षण संस्थाओं को अशैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने और मॉल्स में संचालित कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है. शिक्षण संस्थाओं के कार्यालय और मॉल्स में संचालित कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके कार्यालय अशैक्षणिक कार्यों के लिए खुल सकेंगे. लेकिन, इनमें शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और ना ही इनमें विद्यार्थी आ सकेंगे. साथ ही मॉल्स में दुकानें नहीं खुल सकेंगी, उनमें स्थित सिर्फ ऑफिस खुल सकेंगे.

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बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी) वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) अभय कुमार, जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

प्रदेश में अब तक बने करीब 12 हजार चालान
बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अन्य दिशानिर्देशों की पालना के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है. अब इनका पालन नहीं करने वाले लोगों पर राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत चालान किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि 3 दिन में मास्क नहीं पहनने पर 8134 लोगों के चालान बनाए गए हैं. साथ ही बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामग्री बेचने के मामले में 1201 चालान और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले 73 लोगों के चालान के साथ ही पान, गुटखा और तंबाकू बेचने पर 64 लोगों के चालान बनाए गए हैं. इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 2525 चालान बनाए गए हैं.

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