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पटाखे बेचने और जलाने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

प्रदेश में पटाखे बेचने और जलाने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा. गुरुवार को गृह विभाग ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है.

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गृह विभाग ने जारी की नई अधिसूचना
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Published : Feb 5, 2021, 3:40 AM IST

जयपुर. पटाखे बेचने और जलाने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा. कोरोना संक्रमण के बीच दीपावली में लगी रोक को गहलोत सरकार ने वापस ले लिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में पिछले साल 3 नवंबर को पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर जुर्माने लगाने की अधिसूचना को राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर वापस ले लिया है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से गुरुवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

पढ़ें- जैसलमेर एसीबी ने 4 हजार की रिश्वत लेते आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया

इस नोटिफिकेशन में पिछले साल 3 नवंबर को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है. पूर्व में जारी अधिसूचना के मुताबिक पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था और पटाखे जलाने या इन्हें जलाने की अनुमति देने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के लिए सक्षम अधिकारियों को अधिकृत किया गया था.

प्रदूषण से अस्थमा की शिकायत को देखते हुए लगाई थी रोक

गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले आतिशबाजी पर इसलिए रोक लगाई थी कि विशेषज्ञों के अनुसार शादी समारोह और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है. इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी. कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को भी सांस लेने में दिक्कत आती थी.

इसको देखते हुए गहलोत सरकार ने शादी समारोह और दिवाली पर किसी भी तरह की आतिशबाजी करने पर रोक लगाई थी. इतना ही नहीं सरकार ने आतिशबाजी की बिक्री पर भी रोक लगाते हुए जुर्माने का प्रावधान किया था.

जयपुर. पटाखे बेचने और जलाने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा. कोरोना संक्रमण के बीच दीपावली में लगी रोक को गहलोत सरकार ने वापस ले लिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में पिछले साल 3 नवंबर को पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर जुर्माने लगाने की अधिसूचना को राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर वापस ले लिया है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से गुरुवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

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इस नोटिफिकेशन में पिछले साल 3 नवंबर को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है. पूर्व में जारी अधिसूचना के मुताबिक पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था और पटाखे जलाने या इन्हें जलाने की अनुमति देने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के लिए सक्षम अधिकारियों को अधिकृत किया गया था.

प्रदूषण से अस्थमा की शिकायत को देखते हुए लगाई थी रोक

गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले आतिशबाजी पर इसलिए रोक लगाई थी कि विशेषज्ञों के अनुसार शादी समारोह और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है. इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती थी. कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को भी सांस लेने में दिक्कत आती थी.

इसको देखते हुए गहलोत सरकार ने शादी समारोह और दिवाली पर किसी भी तरह की आतिशबाजी करने पर रोक लगाई थी. इतना ही नहीं सरकार ने आतिशबाजी की बिक्री पर भी रोक लगाते हुए जुर्माने का प्रावधान किया था.

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