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लॉकडाउन : अब गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर देना पड़ेगा ज्यादा जुर्माना, जानें कितने का कटेगा चालान - राजस्थान में लॉकडाउन

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन अवधि को 8 जून तक बढ़ा दिया है. इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत कई मामले में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है.

jaipur news, Chief Minister Ashok Gehlot
अब कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर देना पड़ेगा ज्यादा जुर्माना
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Published : May 24, 2021, 4:22 AM IST

Updated : May 24, 2021, 11:17 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन अवधि को बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन में कई मामले में जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है. नई गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि 1000 रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क लगाए ग्राहक को सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

वहीं सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपये जुर्माना राशि वसूली जाएगी. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब गुटका तंबाकू जैसे धूम्रपान का सेवन करने पर 500 रुपये जुर्माना और बिना अनुमति और बिना सूचना के विवाह का आयोजन करने या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन...शादियों पर 30 जून तक रोक

इसके साथ ही आयोजकों द्वारा विभाग से संबंधित समारोह आयोजन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. मैरिज गार्डन और विवाह स्थल के मालिक पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन में फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना राशि और सभी कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि रखी गई है.

बता दें कि शादियों पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है, क्योंकि विवाह समारोह में भीड़ जुटने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है.

जयपुर. राज्य सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन अवधि को बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन में कई मामले में जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है. नई गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि 1000 रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क लगाए ग्राहक को सामान बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

वहीं सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपये जुर्माना राशि वसूली जाएगी. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब गुटका तंबाकू जैसे धूम्रपान का सेवन करने पर 500 रुपये जुर्माना और बिना अनुमति और बिना सूचना के विवाह का आयोजन करने या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन...शादियों पर 30 जून तक रोक

इसके साथ ही आयोजकों द्वारा विभाग से संबंधित समारोह आयोजन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. मैरिज गार्डन और विवाह स्थल के मालिक पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऑटो, रिक्शा, बस, ट्रेन में फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना राशि और सभी कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना राशि रखी गई है.

बता दें कि शादियों पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है, क्योंकि विवाह समारोह में भीड़ जुटने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपील की है.

Last Updated : May 24, 2021, 11:17 AM IST
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