जयपुर. ऐसे युवा जो 17 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा. निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते (17 plus youngsters name add in voter list) हैं. अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके दिए जाएंगे.
साल में 4 बार मिलेंगे नाम जुड़वाने के अवसर: निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. नाम जुड़वाने की तिथि अब वर्ष में चार बार होगी. 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को इसके लिए आवेदन किया जा (Dates of adding name in voter list) सकेगा.
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उन्होंने बताया कि अब हर तिमाही में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी. नाम जुड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करता है, तो पहले उसे अगले साल तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था. इसके चलते वह वर्ष में होने वाले चुनावों में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे.
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मतदाता पंजीकरण के लिए आधार नंबर : गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपने पहचान दस्तावेज के रूप में पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन करने से संबंधित विभिन्न पंजीकरण फॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया है. नए फॉर्म 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1 अगस्त के पहले ही आवेदन कर दिए हैं, उन्हें दोबारा नए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है.
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दावे और आपत्ति करवा सकते हैं दर्ज : गुप्ता ने बताया कि आयोग ने निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि 1 जनवरी, 2023 निर्धारित की है. इसके पहले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे और आपत्तियों, मतदान केंद्रों, वोटर आईडी में दर्ज समान सूचनाएं, फोटो जैसी सभी विसंगतियों पर काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. ताकि 25 जनवरी को नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड दिए जा सकें.