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पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास पर किया नोटिस चस्पा - Jaipur News

भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में 10 से अधिक आरोपियों पर अदालत के नोटिस तामील हो गए हैं. वहीं, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील की कार्रवाई की गई.

जयपुर कोर्ट आदेश, Jaipur court order
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Published : Oct 22, 2019, 11:32 PM IST

जयपुर. भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में 10 से अधिक आरोपियों पर अदालत के नोटिस तामील हो गए हैं. वहीं, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील की कार्रवाई की गई. बता दें कि एसीएमएम क्रम-7 अदालत मामले में 22 नवंबर को सुनवाई करेगी. अदालत ने 15 अक्टूबर को कमला बेनीवाल सहित अन्य की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी थी. वहीं, निचली अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर को तय की थी.

जयपुर कोर्ट आदेश, Jaipur court order
पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास पर किया नोटिस चस्पा

मामले के अनुसार संजय किशोर की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड़ भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी. वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई. इस समिति के मूल सदस्यों को दरकिनार कर आरोपियों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया.

वहीं, जेडीए ने करधनी और पृथ्वीराज नगर योजना के लिए इस भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त किया. ऐसे में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर स्वामित्व बताते हुए मुआवजे के तौर पर 1500 मीटर के भूखंड प्राप्त कर लिए.

बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल कारावास, 50 हजार जुर्माना

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त कृष्णदत्त शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 दिसंबर 2016 को चौमूं थाना इलाका निवासी 4 साल की पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी. इतने में वहां मोटर साईकिल पर अभियुक्त आया. अभियुक्त ने पीड़िता को टॉफी देने के बहाने गोद में ले लिया और उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. वहीं, पीड़िता के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में 10 से अधिक आरोपियों पर अदालत के नोटिस तामील हो गए हैं. वहीं, पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील की कार्रवाई की गई. बता दें कि एसीएमएम क्रम-7 अदालत मामले में 22 नवंबर को सुनवाई करेगी. अदालत ने 15 अक्टूबर को कमला बेनीवाल सहित अन्य की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी थी. वहीं, निचली अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर को तय की थी.

जयपुर कोर्ट आदेश, Jaipur court order
पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास पर किया नोटिस चस्पा

मामले के अनुसार संजय किशोर की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड़ भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी. वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई. इस समिति के मूल सदस्यों को दरकिनार कर आरोपियों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया.

वहीं, जेडीए ने करधनी और पृथ्वीराज नगर योजना के लिए इस भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त किया. ऐसे में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर स्वामित्व बताते हुए मुआवजे के तौर पर 1500 मीटर के भूखंड प्राप्त कर लिए.

बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल कारावास, 50 हजार जुर्माना

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त कृष्णदत्त शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 दिसंबर 2016 को चौमूं थाना इलाका निवासी 4 साल की पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी. इतने में वहां मोटर साईकिल पर अभियुक्त आया. अभियुक्त ने पीड़िता को टॉफी देने के बहाने गोद में ले लिया और उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त वहां से भाग गया. वहीं, पीड़िता के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। भूमि के स्वामित्व से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर मुआवजे के तौर पर भूमि लेने के मामले में एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर अदालत के नोटिस तामील हो गए हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील की कार्रवाई की गई। एसीएमएम क्रम-7 अदालत मामले में 22 नवंबर को सुनवाई करेगी। अदालत ने गत 15 अक्टूबर को कमला बेनीवाल सहित अन्य की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं निचली अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर को तय की थी।
Body:मामले के अनुसार संजय किशोर की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी। वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई। इस समिति के मूल सदस्यों को दरकिनार कर आरोपियों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया। वहीं जेडीए ने करधनी और पृथ्वीराज नगर योजना के लिए इस भूमि में से कुछ भूमि को अवाप्त किया। ऐसे में आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर स्वामित्व बताते हुए मुआवजे के तौर पर पन्द्रह सौ मीटर के भूखंड प्राप्त कर लिए।Conclusion:
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