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करोड़ों रुपए की कर चोरी के आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं - crores of tax evasion case

राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में आरोपियों को राहत नहीं दी है. चारों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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कोर्ट से आरोपियों को राहत नहीं
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Published : Sep 18, 2021, 7:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मैसर्स श्री राम ट्रेडर्स के ऋषिराज स्वामी, मैसर्स श्री गोविन्द एंटरप्राइजेज के राजकुमार शर्मा, मैसर्स गोयल इंपेक्ट के ललित गोयल और मैसर्स ग्लोबल इंपेक्स ट्रेडर्स के महेन्द्र मंगल की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि विभाग ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया. इसके अलावा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों में अधिकतम सजा पांच साल से ज्यादा की नहीं है. ऐसे में लंबे समय से जेल में बंद याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें: हाईकोर्ट फैसला : बिना अधिकारिता वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

इसका विरोध करते हुए सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने बताया कि आरोपी ऋषिराज स्वामी अवैध रूप से करीब 21 करोड़ रुपए, राजकुमार शर्मा ने करीब 13 करोड़ रुपए, ललित गोयल ने करीब 19 करोड़ रुपए और महेन्द्र मंगल ने करीब तीस करोड़ रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है. इसके अलावा इनसे जुड़े अन्य सह आरोपियों ने भी करोड़ों रुपए का अवैध क्लेम किया है. वहीं प्रकरण में जांच लंबित है. इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश मैसर्स श्री राम ट्रेडर्स के ऋषिराज स्वामी, मैसर्स श्री गोविन्द एंटरप्राइजेज के राजकुमार शर्मा, मैसर्स गोयल इंपेक्ट के ललित गोयल और मैसर्स ग्लोबल इंपेक्स ट्रेडर्स के महेन्द्र मंगल की याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि विभाग ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया. इसके अलावा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों में अधिकतम सजा पांच साल से ज्यादा की नहीं है. ऐसे में लंबे समय से जेल में बंद याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए.

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इसका विरोध करते हुए सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता किंशुक जैन ने बताया कि आरोपी ऋषिराज स्वामी अवैध रूप से करीब 21 करोड़ रुपए, राजकुमार शर्मा ने करीब 13 करोड़ रुपए, ललित गोयल ने करीब 19 करोड़ रुपए और महेन्द्र मंगल ने करीब तीस करोड़ रुपए का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है. इसके अलावा इनसे जुड़े अन्य सह आरोपियों ने भी करोड़ों रुपए का अवैध क्लेम किया है. वहीं प्रकरण में जांच लंबित है. इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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