जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मध्यनजर इस बार भी दीपावली और नववर्ष पर आतिशबाजी की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है. गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की खरीद और बिक्री पर 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी है.
गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि विशेषज्ञों की ओर से प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है. पिछले साल कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से सांस लेने में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था. विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. आतिशबाजी के धुएं से बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कीविड-19 के रोगियों के प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है.
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इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में राज्य सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1884 सहपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकारी (Licensing Authority) को यह परामर्श देती है कि राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुमति जारी नहीं करें.
पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने दीपावली और नववर्ष पर होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगाई थी.