जयपुर. प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच अब राज्य सरकार ने नया आदेश जारी कर कुछ और पाबंदियां लगाई हैं. गृह विभाग की ओर से रविवार शाम जारी नए आदेशों में राजस्थान में अब कक्षा 12 तक के स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. वहीं शनिवार रात्रि 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगाए (Jan Anushashan curfew timeline in Jaipur) जाने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं.
आदेश में सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों जिसमें विवाह समारोह भी शामिल है उसमें अधिकतम 100 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी. लेकिन आगामी 30 जनवरी तक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में यह संख्या 50 लोगों से अधिक नहीं हो सकेगी. इसी तरह धार्मिक स्थलों को लेकर भी नए आदेश में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. अब प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक ही दर्शनों के लिए खोले जा सकेंगे. इस दौरान धार्मिक स्थल में फूल, माला, प्रसाद या अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने अपील की है कि 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व लोग घर पर रहकर ही मनाएं.
आदेश में अन्य प्रमुख बातें इस प्रकार है..
- रेस्टोरेंट और क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमति रहेगी, लेकिन टेकअवे और बैठाकर खिलाने की सुविधा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक ही अनुमति रहेगी.
- सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, वेबसाइट, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अब प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक ही खोला जा सकेगा. साथ ही इन संस्थानों में कर्मचारी और मालिकों को दोनों कोरोना वैक्सीन डोज 31 जनवरी तक लग जाए, यह भी सुनिश्चित करना होगा.
- राजस्थान में पर्यटन और फिल्मों की शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन के आधार पर ही अनुमति किया जाएगा.
- सप्ताह में प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कांप्लेक्स बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान.. फैक्ट्रियों जहां उत्पादन हो रहा है और रात्रि शिफ्ट चालू है.. के साथ आईटी से जुड़ी कंपनियों, दवाई की दुकानों, विवाह समारोह आयोजन, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों, चिकित्सा सेवा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री और माल परिवहन आदि से जुड़े कामों के लिए छूट मिलेगी.
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- घरेलू हवाई यात्रा रेलवे सड़क मार्ग से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पहले यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर 7 दिनों के लिए उसे होम क्वारंटाइन किया जाएगा. इसके अलावा पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप ही पाबंदियां जारी रहेंगी.
कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी
कोरोना की यह संशोधित गाइडलाइन सोमवार 11 जनवरी से प्रदेशभर में लागू हो जाएगी. गौरतलब है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की है जिसमें देश में कोविड 19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है.