जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 49 नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. प्रदेश में 16 नवंबर को मतदान होगा.19 नवंबर को मतगणना होगी. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश में चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनावी कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश की 49 नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी. 5 नवंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी. 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 8 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी. जिसके बाद 9 नवंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा और 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. जबकि, 19 नवंबर को मतगणना होगी.
अध्यक्षीय पदों के लिए चुनाव-
इस प्रकार अध्यक्षीय पदों के लिए 20 नवंबर को लोक सूचना जारी होगी. 21 नवंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी. 22 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी. 23 नवंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी और उसी दिन चिन्हों का आवंटन भी कर दिया जाएगा. 26 नवंबर को मतदान होगा मतदान के ठीक बाद मतगणना शुरू हो जाएगी.
उपाध्यक्ष पदों के लिए-
27 नवंबर को प्रातः 10:00 बजे बैठक होगी जिसमें 11:00 बजे नामांकन पत्रों की प्रस्तुतीकरण होगा. 11:30 बजे नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी. 2 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के ठीक बाद मतगणना होगी.
निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश की 49 नगर निकायों में 32 लाख 99 हजार 337 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें नगर निकायों में बीकानेर नगर निगम में सबसे ज्यादा 4 लाख 41 हजार 294 मतदाता और नगर पालिका नसीराबाद में सबसे कम 957 मतदाता हैं. इसमें 15 लाख 35 हजार 588 पुरुष मतदाता हैं, 14 लाख 4982 महिला मतदाता हैं और 47 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
मेहरा ने बताया कि प्रदेश की कुल वार्डों की संख्या 2105 हैं. वही 3479 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पीएस मेहरा ने बताया कि चुनाव तरीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी हो गई है. मेहरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिन विकास कार्यों की पहले से ही आदेश जारी किए जा चुके हैं. उन पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं होगा.
मेहरा ने बताया कि नगर निगम के सदस्य के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए, नगर परिषद की सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार, नगर पालिका मंडल के सदस्य के लिए 1 लाख रुपये का खर्चा निर्धारित किया गया है. वहीं प्रदेश की 49 नगर निकयों में 3 नगर निगम , 18 नगर परिषद , 28 नगर पालिका में चुनाव होंगे.