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आज से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू, जानिए- इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

मॉडिफाइड लॉकडाउन सोमवार से लागू होने जा रहा है. जहां राजधानी जयपुर में रविवार तक इस मंथन होता रहा. जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान हाई रिस्क क्षेत्रों को छूट नहीं दी जाएगी.

जयपुर न्यूज, jaipur news
मॉडिफाइड लॉकडाउन में कुछ पर रहेगा प्रतिबंध
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Published : Apr 20, 2020, 12:29 AM IST

Updated : May 25, 2020, 11:48 AM IST

जयपुर. मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत क्या गाइड लाइन तय की जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन में रविवार रात तक मंथन चलता रहा. सोमवार से जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा.

मॉडिफाइड लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाया गया. 32 सरकारी विभागों में जनता से जुड़े काम नहीं होंगे. कर्मचारी रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही आएंगे. इसके अलावा हाई रिस्क एरिया को छोड़कर शहर अन्य इलाकों में आवश्यक सेवाएं खुलेंगी.

रिको एरिया में खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक औद्योगिक इकाइयां को शुरू किया जाएगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विस अनुमति श्रेणी में है. इसके लिए राजकोप सिटीजन एप पर अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार के कार्यालय सोमवार से खुल जाएंगे.

हाई रिस्क इलाके, जहां राहेगा पूर्ण प्रतिबंध-

पुलिस थाना रामगंज, सुभाष चौक, माणक चौक, कोतवाली की संपूर्ण थाना क्षेत्र, गलता गेट ब्रह्मपुरी और नाहरगढ़ के चारदीवारी के अंदर के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

पुलिस थाना भट्टा बस्ती क्षेत्र में नूरानी मस्जिद, थाना भट्टा बस्ती के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र हरी नगर जाने वाली मुख्य सड़क, भोमिया बस्ती मोड़, लंका पुरी जाने वाली गली नंबर एक, हरिजन मोड़ दरगाह अमानीशाह, जेपी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, श्री राम लीला की राजकीय स्कूल को गुर्जर चौक के नीचे तक विजय नगर नाला, शिव मंदिर, विजय नगर गुर्जर चौक में भी प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ेंः मोदी के नाम चिट्ठी...'लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचने का एक मौका जरूर दें'

पुलिस थाना लाल कोठी क्षेत्र में वरदान खाकी गली एमडी रोड, पुलिस थाना आदर्श नगर क्षेत्र में अमृत पुरी कॉलोनी घाट गेट, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस मुख्य रोड को छोड़ते हुए शाही मस्जिद, सीकर हाउस तिराहे तक का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र भी प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह से पुलिस थाना खो नागोरियां क्षेत्र में रहीम नगर मुख्य सड़क से पीछे होते हुए नाला तक, पुलिस थाना विधायकपुरी क्षेत्र के धूलेश्वर गार्डन, पुलिस थाना चित्रकूट क्षेत्र में संजय नगर कॉलोनी के सारथी मार्ग, पुलिस थाना शिप्रा पथ क्षेत्र में मध्यम मार्ग पर मानसरोवर प्लाजा से शारदा मेडिकल स्टोर तक ललित मार्ग से पटेल मार्ग चौराहे होते हुए एएसआई गली तक का क्षेत्र प्रतिबंधित किया गया है.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो, रेल सेवाएं, चिकित्सा कारणों को छोड़कर या अनुमति गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाने पर रोक रहेगी. विशेष रूप से जिन गतिविधियों को अनुमति दी गयी है, उनके अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी.

पढ़ें- अजमेर: लॉकडाउन 2.0 में कृषि उपज मंडियों को राहत देने का फैसला

टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, साइकिल, कैब सेवाओं, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, असेंबली हॉल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह पर भी रोक रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे.

इनको अनुमति लेने की नहीं है आवश्यकता-

औषधि, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल वाली इकाईयों को अनुमति की जरूरत नहीं है. आटा, दाल, तेल, चावल, आटा, चक्की मिलों सहित आवश्यक वस्तुओं वाली इकाइयों, पशु आहार व मुर्गी दाना उत्पादन इकाइयां और कच्चा माल सप्लाई से संबंधित अन्य सामान को लाने ले जाने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

खाद बीज और कीटनाशक उत्पादक इकाइयां, उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाइयां, कुटीर और घरेलू उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग, जो नगरी क्षेत्र की सीमा से बाहर है, उनके लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. खादी सहित कुटीर और घरेलू उद्योग, सूचना- तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण को भी अनुमति होगी.

सरकारी दफ्तरों में जनता के काम नहीं होंगे

किसी भी सरकारी विभाग में जनता से जुड़े काम नहीं होंगे. रोस्टर प्रणाली के आधार पर ही कर्मचारी कार्यालय आएंगे. आंतरिक काम निपटाए जाएंगे. कर्मचारियों को निजी वाहनों से ही जाना होगा, इसके लिए पास की जरूरत नहीं, वे आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे. कैब और अन्य साधन नहीं चलेंगे.

पढ़ेंः कोरोना वॉरियर्स...ये जज्बे की जंग है, 'बजरंग' की राह में चुनौतियों का मोल नहीं

सिर्फ ऑफनलाइन फूड सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट खुलेंगे. बाकी सभी बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं से संबन्धित दुकानों के अलावा सभी दुकाने बंद रहेगी. ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी. हाईवे पर पर वाहन रिपेयर करने वाली दुकानें खुल सकेगी. कर्फ्यू वाले इलाकों में जिन दुकानों और इकाईयों को अनुमति दी गयी है वे ही खुल सकेंगी.

सोशल डिस्टेसिंग की करनी होगी पालना

इकाइयों को शुरू करने से पहले श्रमिकों को अपने परिसर में या पास भवन में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी. संभव नहीं तो अपने संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन सुविधा करनी होगी. इसके लिए पास जारी किया जाएगा.

ये पढ़ें: राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना का शिकार हो रहे 20 से 30 साल की उम्र के युवाः रिपोर्ट

कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाएगा. सोशल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी. अस्पताल आउटडोर सेवाएं सुचारू रहेंगी. बहाल नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी. धार्मिक स्थल खोलने पर भी पाबंदी रहेगी. पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे. ग्रीन जोन वाले इलाकों में आवश्यक सेवाएं खुलेंगी. बाजार नहीं खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वाहन चल सकेंगे, लेकिन पास जारी करवाने होंगे.

जयपुर. मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत क्या गाइड लाइन तय की जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन में रविवार रात तक मंथन चलता रहा. सोमवार से जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा.

मॉडिफाइड लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन सेवा के वाहनों पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाया गया. 32 सरकारी विभागों में जनता से जुड़े काम नहीं होंगे. कर्मचारी रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही आएंगे. इसके अलावा हाई रिस्क एरिया को छोड़कर शहर अन्य इलाकों में आवश्यक सेवाएं खुलेंगी.

रिको एरिया में खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक औद्योगिक इकाइयां को शुरू किया जाएगा. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विस अनुमति श्रेणी में है. इसके लिए राजकोप सिटीजन एप पर अप्लाई किया जा सकता है. इसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार के कार्यालय सोमवार से खुल जाएंगे.

हाई रिस्क इलाके, जहां राहेगा पूर्ण प्रतिबंध-

पुलिस थाना रामगंज, सुभाष चौक, माणक चौक, कोतवाली की संपूर्ण थाना क्षेत्र, गलता गेट ब्रह्मपुरी और नाहरगढ़ के चारदीवारी के अंदर के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

पुलिस थाना भट्टा बस्ती क्षेत्र में नूरानी मस्जिद, थाना भट्टा बस्ती के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र हरी नगर जाने वाली मुख्य सड़क, भोमिया बस्ती मोड़, लंका पुरी जाने वाली गली नंबर एक, हरिजन मोड़ दरगाह अमानीशाह, जेपी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, श्री राम लीला की राजकीय स्कूल को गुर्जर चौक के नीचे तक विजय नगर नाला, शिव मंदिर, विजय नगर गुर्जर चौक में भी प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ेंः मोदी के नाम चिट्ठी...'लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचने का एक मौका जरूर दें'

पुलिस थाना लाल कोठी क्षेत्र में वरदान खाकी गली एमडी रोड, पुलिस थाना आदर्श नगर क्षेत्र में अमृत पुरी कॉलोनी घाट गेट, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस मुख्य रोड को छोड़ते हुए शाही मस्जिद, सीकर हाउस तिराहे तक का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र भी प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह से पुलिस थाना खो नागोरियां क्षेत्र में रहीम नगर मुख्य सड़क से पीछे होते हुए नाला तक, पुलिस थाना विधायकपुरी क्षेत्र के धूलेश्वर गार्डन, पुलिस थाना चित्रकूट क्षेत्र में संजय नगर कॉलोनी के सारथी मार्ग, पुलिस थाना शिप्रा पथ क्षेत्र में मध्यम मार्ग पर मानसरोवर प्लाजा से शारदा मेडिकल स्टोर तक ललित मार्ग से पटेल मार्ग चौराहे होते हुए एएसआई गली तक का क्षेत्र प्रतिबंधित किया गया है.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो, रेल सेवाएं, चिकित्सा कारणों को छोड़कर या अनुमति गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाने पर रोक रहेगी. विशेष रूप से जिन गतिविधियों को अनुमति दी गयी है, उनके अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी.

पढ़ें- अजमेर: लॉकडाउन 2.0 में कृषि उपज मंडियों को राहत देने का फैसला

टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, साइकिल, कैब सेवाओं, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, असेंबली हॉल, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह पर भी रोक रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे.

इनको अनुमति लेने की नहीं है आवश्यकता-

औषधि, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल वाली इकाईयों को अनुमति की जरूरत नहीं है. आटा, दाल, तेल, चावल, आटा, चक्की मिलों सहित आवश्यक वस्तुओं वाली इकाइयों, पशु आहार व मुर्गी दाना उत्पादन इकाइयां और कच्चा माल सप्लाई से संबंधित अन्य सामान को लाने ले जाने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

खाद बीज और कीटनाशक उत्पादक इकाइयां, उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाइयां, कुटीर और घरेलू उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग, जो नगरी क्षेत्र की सीमा से बाहर है, उनके लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. खादी सहित कुटीर और घरेलू उद्योग, सूचना- तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण को भी अनुमति होगी.

सरकारी दफ्तरों में जनता के काम नहीं होंगे

किसी भी सरकारी विभाग में जनता से जुड़े काम नहीं होंगे. रोस्टर प्रणाली के आधार पर ही कर्मचारी कार्यालय आएंगे. आंतरिक काम निपटाए जाएंगे. कर्मचारियों को निजी वाहनों से ही जाना होगा, इसके लिए पास की जरूरत नहीं, वे आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे. कैब और अन्य साधन नहीं चलेंगे.

पढ़ेंः कोरोना वॉरियर्स...ये जज्बे की जंग है, 'बजरंग' की राह में चुनौतियों का मोल नहीं

सिर्फ ऑफनलाइन फूड सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट खुलेंगे. बाकी सभी बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं से संबन्धित दुकानों के अलावा सभी दुकाने बंद रहेगी. ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी. हाईवे पर पर वाहन रिपेयर करने वाली दुकानें खुल सकेगी. कर्फ्यू वाले इलाकों में जिन दुकानों और इकाईयों को अनुमति दी गयी है वे ही खुल सकेंगी.

सोशल डिस्टेसिंग की करनी होगी पालना

इकाइयों को शुरू करने से पहले श्रमिकों को अपने परिसर में या पास भवन में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी. संभव नहीं तो अपने संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन सुविधा करनी होगी. इसके लिए पास जारी किया जाएगा.

ये पढ़ें: राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना का शिकार हो रहे 20 से 30 साल की उम्र के युवाः रिपोर्ट

कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाएगा. सोशल डिस्टेसिंग की पालना करनी होगी. अस्पताल आउटडोर सेवाएं सुचारू रहेंगी. बहाल नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी. धार्मिक स्थल खोलने पर भी पाबंदी रहेगी. पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे. ग्रीन जोन वाले इलाकों में आवश्यक सेवाएं खुलेंगी. बाजार नहीं खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वाहन चल सकेंगे, लेकिन पास जारी करवाने होंगे.

Last Updated : May 25, 2020, 11:48 AM IST
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