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नाबालिग के अपहरणकर्ता और दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना

जयपुर में नाबालिग का अपहरण करके तीन माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत, jaipur latest news
नाबालिग के अपहरणकर्ता और दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
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Published : Dec 13, 2019, 9:34 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने प्रकरण में पीड़िता का अपहरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीड़िता 21 जून 2015 की शाम अपनी सहेली के साथ शौच के लिए जा रही थी. रास्ते में पीड़िता का बुआ का लड़का उसे जीप में बैठाकर चौमूं ले गया.

पढ़ें- जयपुर: पुलिस कस्टडी में युवक की मौत और महिला से दुष्कर्म मामला, पीड़ित परिजनों ने DGP से लगाई न्याय की गुहार

बता दें कि यहां उसने पीड़िता को अभियुक्त के हवाले कर दिया. वहीं, अभियुक्त ने उसे अलग-अलग जगह रखते हुए करीब तीन माह तक दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 6 नवंबर 2015 को इस्तगासे के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने प्रकरण में पीड़िता का अपहरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीड़िता 21 जून 2015 की शाम अपनी सहेली के साथ शौच के लिए जा रही थी. रास्ते में पीड़िता का बुआ का लड़का उसे जीप में बैठाकर चौमूं ले गया.

पढ़ें- जयपुर: पुलिस कस्टडी में युवक की मौत और महिला से दुष्कर्म मामला, पीड़ित परिजनों ने DGP से लगाई न्याय की गुहार

बता दें कि यहां उसने पीड़िता को अभियुक्त के हवाले कर दिया. वहीं, अभियुक्त ने उसे अलग-अलग जगह रखते हुए करीब तीन माह तक दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 6 नवंबर 2015 को इस्तगासे के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नारायण जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए। वहीं अदालत ने प्रकरण में पीडिता का अपहरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त रामचन्द्र गुर्जर को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीडिता 21 जून 2015 की शाम अपनी सहेली के साथ शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में पीडिता का बुआ का लडक़ा रामचन्द्र उसे जीप मेंं बैठाकर चौमूं ले गया। यहां उसने पीडिता को अभियुक्त नारायण के हवाले कर दिया। नारायण ने उसे अलग-अलग जगह रखते हुए करीब तीन माह तक दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीडिता की ओर से 6 नवंबर 2015 को इस्तगासे के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।Conclusion:
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