जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने प्रकरण में पीड़िता का अपहरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीड़िता 21 जून 2015 की शाम अपनी सहेली के साथ शौच के लिए जा रही थी. रास्ते में पीड़िता का बुआ का लड़का उसे जीप में बैठाकर चौमूं ले गया.
बता दें कि यहां उसने पीड़िता को अभियुक्त के हवाले कर दिया. वहीं, अभियुक्त ने उसे अलग-अलग जगह रखते हुए करीब तीन माह तक दुष्कर्म किया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 6 नवंबर 2015 को इस्तगासे के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.