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'लिव इन रिलेशनशिप' पर राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर गहलोत के मंत्री ने कहा- SC के निर्णय का करेंगे अध्ययन

राज्य मानवाधिकार आयोग के 'लिव इन रिलेशनशिप' के खिलाफ कानून बनाने के आदेश को लेकर गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का इस पर आ चुका है. राज्य सरकार उस निर्णय का अध्ययन करेगी.

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Published : Sep 5, 2019, 5:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान में बुधवार शाम को 'लिव इन रिलेशनशिप' को लेकर आया राज्य मानवाधिकार आयोग का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. मानवाधिकार आयोग ने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने की सिफारिश का आदेश दिया था.

मानवाधिकार आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करेंगे : मंत्री सुभाष गर्ग

मानवाधिकार आयोग के इस आदेश को लेकर प्रदेश में नई बहस शुरू हो गई है. इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसके चलते 'लिव इन रिलेशनशिप' को कानूनी मान्यता देश में मिली हुई है. लेकिन राज्य सरकार के सामने मुसीबत यह है कि वह इसे लेकर अब क्या कहे. क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी इसे लेकर प्रदेश सरकार को कानून बनाने की बात कही है.

पढे़ंः 'लिव इन रिलेशनशिप' महिलाओं के लिए अपमानजनक, इसे रोकना अत्यंत आवश्यक : राज्य मानव अधिकार आयोग

अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसे लेकर इस आदेश का अध्ययन किया जाएगा. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है और उसके निर्णय का अध्ययन भी राज्य सरकार करेगी.

पढे़ंः हॉकर की हत्या के बाद उग्र हुई भीड़ ने किया पुलिस थाने पर पथराव

जिस तरह से मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है तो ऐसे में साफ हो गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही आधार मानेगी. हालांकि उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी.

जयपुर. राजस्थान में बुधवार शाम को 'लिव इन रिलेशनशिप' को लेकर आया राज्य मानवाधिकार आयोग का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. मानवाधिकार आयोग ने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने की सिफारिश का आदेश दिया था.

मानवाधिकार आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करेंगे : मंत्री सुभाष गर्ग

मानवाधिकार आयोग के इस आदेश को लेकर प्रदेश में नई बहस शुरू हो गई है. इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसके चलते 'लिव इन रिलेशनशिप' को कानूनी मान्यता देश में मिली हुई है. लेकिन राज्य सरकार के सामने मुसीबत यह है कि वह इसे लेकर अब क्या कहे. क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी इसे लेकर प्रदेश सरकार को कानून बनाने की बात कही है.

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अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसे लेकर इस आदेश का अध्ययन किया जाएगा. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है और उसके निर्णय का अध्ययन भी राज्य सरकार करेगी.

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जिस तरह से मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है तो ऐसे में साफ हो गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही आधार मानेगी. हालांकि उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी.

Intro:मानवाधिकार आयोग के लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने के आदेश को लेकर बोले गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग सुप्रीम कोर्ट दे चुका है लिव इन रिलेशनशिप पर अपना निर्णय और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का करेगी अध्ययन


Body:राजस्थान में बुधवार शाम को आया मानव अधिकार आयोग का लिव इन रिलेशनशिप को गलत बताते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने की सिफारिश का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन अब इसे लेकर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है और इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसके चलते लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देश में मिल चुकी है लेकिन राज्य सरकार के सामने मुसीबत यह आ गई है कि वह इसे लेकर अब क्या कहे क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने भी इसे लेकर प्रदेश सरकार को कानून बनाने की बात कही है लेकिन अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने सरकार को जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसे लेकर इस आदेश का अध्ययन किया जाएगा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन भी राज्य सरकार करेगी ऐसे में जिस तरह से मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है तो ऐसे में साफ हो गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही आधार मानेगी
व्हाइट सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान


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