जयपुर. राजस्थान के जयपुर में फर्जी मालिक पेश कर रजिस्ट्री कराने वाले को (Punishment for Land Registry) कोर्ट ने सजा दी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्शन शाह नाम की महिला की जामडोली तहसील में भूमि है. भूमि की देखरेख के लिए महिला ने चौकीदार लगा रखा था. घटना के दिन तीन जून 2004 को मौके पर पटवारी व गिरदावर ने आकर नापजोख की थी.
पूछने पर पटवारी ने बताया कि भूमि को रामविलास नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया है. पीड़ित पक्ष ने जानकारी की तो पता चला कि अभियुक्त ने भूमि के फर्जी मालिक के रूप में मगन कंवर को पेश कर भूमि की रजिस्ट्री कराई है. इस दौरान अभियुक्त ने गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए थे. इस पर पीड़ित पक्ष की ओर से इस्तगासे के जरिए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. सुनवाई के दौरान (Metropolitan Magistrate Court Verdict) रामविलास और दूसरी गवाह के तौर पर पेश होने वाली रामविलास की पत्नी सुशीला ने अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी.