जयपुर. राज्य सरकार सोमवार से लॉकडाउन में कुछ राहत देने जा रही है. प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के साथ कामकाज शुरू करने की तैयारी की गई है. कई विभागों में औद्योगिक इकाइयों, कार्यालयों सहित कई जगह पर कामकाज शुरू करने की गाइडलाइन जारी की गई है. जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है वह यथावत रहेगा.
बता दें, कि कर्फ्यू क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का आवागमन बंद रहेगा. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया, कि अधिकतर सरकारी दफ्तर के कर्मचारी सोमवार से काम पर लौटेंगे. पुलिस केवल उनका आई कार्ड देख कर उन्हें जाने देगी. वहीं, स्कूल कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट थड़ी, ठेले सहित बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहीं, कोर्ट और वकीलों को आने-जाने की इजाजत है. सरकारी कर्मचारी अपना आई कार्ड पुलिस को दिखाकर जा सकते हैं, साथ ही बाकी लोगों के लिए पास लेना जरूरी होगा. गाड़ी रिपेयरिंग, दुकान, रिटेल कंपनी, पेट्रोल पंप, स्टॉक एक्सचेंज को राहत दी गई है, लेकिन उन्हें पास लेना होगा.
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वहीं, जिन कर्मचारियों और व्यापारी को लॉकडाउन में राहत दी गई है, केवल वही बाहर जा सकते है. इसके अलावा कोई आम व्यक्ति अगर बेवजह घर से बाहर निकला तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. एडिशन कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया, कि सोमवार से जयपुर शहर में पुलिस की नफरी पहले से ज्यादा होगी. प्रत्येक थाना इलाके में 5 नाके बनाकर नाकाबंदी की जाएगी. 400 से अधिक नाके बनाकर पुलिस जयपुर शहर में अपने नजरें बनाए रखेगी. प्रत्येक गाड़ियों को चेक किया जाएगा. साथ ही जयपुर पुलिस लाइन आरएसी सहित अतिरिक्त जाब्ता भी जयपुर शहर की सड़कों पर तैनात रहेगा. उन्होंने बताया, कि कर्फ्यू क्षेत्र इलाके में पूर्णतया पाबंदी रहेगी. फिलहाल जयपुर शहर में अभी करीब 20 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है.
परिचय पत्र के आधार पर अनुमति...
• चिकित्सा कर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी (सरकारी और निजी दोनों)
• भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी
• बैंक, एटीएम एवं बीमा कर्मी
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी एवं हॉकर्स
• दूरसंचार और इंटरनेट सर्विस प्रदाता
• पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस कर्मी
• औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता, केमिस्ट
• प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस वर्दी पहने हुए
• मनरेगा श्रमिक जॉब कार्ड के आधार पर
• होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विस, केबल सेवाएं
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अन्य निर्देश...
• सभी मालवाहक (गुड्स व्हीकल खा लिया भरा हुआ) को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी
• अन्य सभी व्यक्ति/ वाहन को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी
पास के आधार पर इन कार्यों में शामिल व्यक्तियों को अनुमति...
• किराना एवं प्रोविजनल स्टोर
• फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना बेचने वाले
• कृषि संबंधित सामान, बीज खाद विक्रेता, कृषि उपकरण एवं मरम्मत की दुकानें
• राजमार्गों एवं अन्य स्थानों पर टायर पंचर एवं रिपेयरिंग की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान
• रेस्टोरेंट व भोजनालय केवल होम डिलीवरी और राजमार्गों पर ढाबे
• इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी
• परिवहन सेवाओं के कार्यालय और गोदाम (ट्रांसपोर्ट सर्विस)
• तेल मिल, चावल मिल, आटा/ दाल चक्की
• मशीनें व स्पेयर पार्ट्स, खाद बीज, कीटनाशक निर्माता
• पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां, खादी एवं कुटीर उद्योग
• ईट, भट्टे, कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृह
• गौशाला, चारा उत्पादन इकाइयां
• शिशु, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए आश्रय गृह