जयपुर. राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान दिवस 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को संबंधित नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों में 48 घंटों के लिए सूखा दिवस घोषित किया है. साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों से लगी 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में शराब क्रय और विक्रय पर रोक रहेगी.
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संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग औंकारमल राजोतिया ने बताया कि नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों और उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में मतदान के दौरान 48 घंटों की अवधि का सूखा दिवस रहेगा. 27 अक्टूबर को शाम साढ़े 5 बजे से 29 अक्टूबर को शाम साढ़ 5 बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेंगी. साथ ही 30 अक्टूबर को शाम को भी साढ़ें 5 बजे से 1 नवम्बर को शाम साढ़े 5 बजे तक के लिए सूखा दिवस घोषित किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर की नगर निगम जयपुर हैरिटेज और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर की नगर निगम जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण और कोटा की नगर निगम कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के नगर निगम चुनाव के लिए ये निर्देश जारी किए हैं.
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जयपुर कलेक्टर ने भी जारी किया आदेश..
जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने सोमवार को एक आदेश जारी कर प्रथम चरण में जयपुर नगर निगम हैरिटेज और द्वितीय चरण में जयपुर ग्रेटर में निगम सदस्यों के होने वाले निर्वाचन के दौरान सूखा दिवस घोषित किया है. नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्तगण, पुलिस आयुक्तालय और जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर और ग्रामीण इस आदेश का पालन कराएंगे.