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बंधक बनाकर बाल मजदूरी कराने वाले को आजीवन कारावास

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Published : Feb 3, 2020, 10:31 PM IST

बच्चों को घर में बंधक बनाकर बाल मजदूरी करवाने के आरोपी को जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदण्ड भी लगाया है. पढ़ें विस्तृत खबर...

Jaipur POCSO court, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
Life imprisonment to accused of child labor

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने बच्चों को बंधक बनाकर उनसे चूडियां बनवाने वाले अभियुक्त मोहम्मद आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 26 सितंबर 2016 को कोतवाली थाना पुलिस ने मानव तस्करी युनिट की सूचना पर कल्याण जी का रास्ता स्थित अभियुक्त के मकान पर दबिश दी. जहां अभियुक्त कुछ बच्चों से चूडियां बनवाता हुआ मिला.

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बच्चों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त उन्हें बंद कमरे में रखकर सुबह छह बजे से रात दो बजे तक चूडियां बनवाने का काम कराता है. जब उन्हें नींद आने लगती है तो अभियुक्त उनसे मारपीट भी करता है. इसके अलावा समय पर खाना भी नहीं देता. इसके अलावा अभियुक्त उन्हें हमेशा बंद कमरे में ताला लगाकर रखता है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने बच्चों को बंधक बनाकर उनसे चूडियां बनवाने वाले अभियुक्त मोहम्मद आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 26 सितंबर 2016 को कोतवाली थाना पुलिस ने मानव तस्करी युनिट की सूचना पर कल्याण जी का रास्ता स्थित अभियुक्त के मकान पर दबिश दी. जहां अभियुक्त कुछ बच्चों से चूडियां बनवाता हुआ मिला.

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बच्चों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त उन्हें बंद कमरे में रखकर सुबह छह बजे से रात दो बजे तक चूडियां बनवाने का काम कराता है. जब उन्हें नींद आने लगती है तो अभियुक्त उनसे मारपीट भी करता है. इसके अलावा समय पर खाना भी नहीं देता. इसके अलावा अभियुक्त उन्हें हमेशा बंद कमरे में ताला लगाकर रखता है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने बच्चों को बंधक बनाकर उनसे चूडियां बनवाने वाले अभियुक्त मोहम्मद आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 26 सितंबर 2016 को कोतवाली थाना पुलिस ने मानव तस्करी युनिट की सूचना पर कल्याण जी का रास्ता स्थित अभियुक्त के मकान पर दबिश दी। जहां अभियुक्त कुछ बच्चों से चूडियां बनवाता हुआ मिला। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त उन्हें बंद कमरे में रखकर सुबह छह बजे से रात दो बजे तक चूडियां बनवाने का काम कराता है। जब उन्हें नींद आने लगती है तो अभियुक्त उनसे मारपीट भी करता है। इसके अलावा समय पर खाना भी नहीं देता। इसके अलावा अभियुक्त उन्हें हमेशा बंद कमरे में ताला लगाकर रखता है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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