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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत जयपुर ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

pocso court jaipur , पॉक्सो कोर्ट जयपुर
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Published : Sep 27, 2019, 9:59 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोनू चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता 20 अक्टूबर 2014 को स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे घर छोड़ने का कहकर दूसरी जगह ले गया. अभियुक्त ने रास्ते में पीड़िता को नशीला ज्यूस पिलाया और कनकपुरा ले गया.

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उन्होने बताया कि यहां अभियुक्त ने दोस्त के कमरे पर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं अगले दिन अभियुक्त उसे बस से आगरा ले गया और होटल में दुष्कर्म किया. वहीं बाद में अभियुक्त पीड़िता को इटावा ले गया. वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इटावा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोनू चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता 20 अक्टूबर 2014 को स्कूल गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसे घर छोड़ने का कहकर दूसरी जगह ले गया. अभियुक्त ने रास्ते में पीड़िता को नशीला ज्यूस पिलाया और कनकपुरा ले गया.

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उन्होने बताया कि यहां अभियुक्त ने दोस्त के कमरे पर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं अगले दिन अभियुक्त उसे बस से आगरा ले गया और होटल में दुष्कर्म किया. वहीं बाद में अभियुक्त पीड़िता को इटावा ले गया. वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इटावा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सोनू चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Body:अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि हरमाडा निवासी पीडिता 20 अक्टूबर 2014 को स्कूल गई थी। रास्ते में अभियुक्त उसे घर छोडने का कहकर दूसरी जगह ले गया। अभियुक्त ने रास्ते में पीडिता को नशीला ज्यूस पिलाया और कनकपुरा ले गया। यहां अभियुक्त ने दोस्त के कमरे पर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं अगले दिन अभियुक्त उसे बस से आगरा ले गया और होटल में दुष्कर्म किया। वहीं बाद में अभियुक्त पीडिता को इटावा ले गया। वहीं दूसरी ओर पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने इटावा से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।Conclusion:
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