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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, एक लाख 15 हजार रुपए जुर्माना

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Published : Nov 16, 2019, 8:54 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने आपसी रंजिश के कारण हत्या करने के मामले में अभियुक्त शिवराज गुर्जर और पुरण चंद गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर पॉक्सो कोर्ट आदेश , Jaipur Poxo Court Order

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अविनाश तिवाड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. अदालत ने मामले में लचर जांच करने वाले सुगन सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई करने को कहा है. विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि ब्रह्मपुरी थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता पड़ोसी अभियुक्त से परिचित थी. अभियुक्त आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता था, जिस कारण वह गर्भवती भी हो गई थी.

पढ़ें- झालावाड़: किशोरी को बंधक बनाकर ज्यादती करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 27 मई 2015 को अभियुक्त उसका अपहरण कर पुणे ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

आपसी रंजिश के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने आपसी रंजिश के कारण हत्या करने के मामले में अभियुक्त शिवराज गुर्जर और पुरण चंद गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

अपर लोक अभियोजक रिशाल शर्मा ने अदालत को बताया कि मृतक सीताराम गुर्जर और अभियुक्तों का अवैध शराब को लेकर विवाद चल रहा था. 10 अप्रैल 2017 को अभियुक्तों ने जमवारामगढ़ थाना इलाके में सीताराम गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के भाई की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अविनाश तिवाड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. अदालत ने मामले में लचर जांच करने वाले सुगन सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई करने को कहा है. विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि ब्रह्मपुरी थाना इलाका निवासी नाबालिग पीड़िता पड़ोसी अभियुक्त से परिचित थी. अभियुक्त आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता था, जिस कारण वह गर्भवती भी हो गई थी.

पढ़ें- झालावाड़: किशोरी को बंधक बनाकर ज्यादती करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 27 मई 2015 को अभियुक्त उसका अपहरण कर पुणे ले गया. जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

आपसी रंजिश के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने आपसी रंजिश के कारण हत्या करने के मामले में अभियुक्त शिवराज गुर्जर और पुरण चंद गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

अपर लोक अभियोजक रिशाल शर्मा ने अदालत को बताया कि मृतक सीताराम गुर्जर और अभियुक्तों का अवैध शराब को लेकर विवाद चल रहा था. 10 अप्रैल 2017 को अभियुक्तों ने जमवारामगढ़ थाना इलाके में सीताराम गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के भाई की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अविनाश तिवाडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्राह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए। अदालत ने मामले में लचर जांच करने वाले सुगन सिंह के खिलाफ डीजीपी को कार्रवाई करने को कहा है।Body:विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि ब्रह्मपुरी थाना इलाका निवासी नाबालिग पीडिता पडोसी अभियुक्त से परीचित थी। अभियुक्त आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता था, जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई थी। 27 मई 2015 को अभियुक्त उसका अपहरण कर पूना ले गया। जहां अभियुक्त ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। वही पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।Conclusion:
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