जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण में सह आरोपी झालाराम फरार चल रहा है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहपुरा थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता का तीस अगस्त 2015 की रात अभियुक्त अपहरण कर ले गया था. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को सिरोही से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.
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पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को कई दिनों तक जबरन कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बाद दुष्कर्म किया. वहीं पॉक्सो कोर्ट ने झोटवाडा थाना इलाके में 17 साल की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोगराज गढ़वाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त और पीड़िता एक ही मकान में किराए पर रहते थे. पीड़िता ने मामले में 10 मार्च 2018 को झोटवाडा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.