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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्तों को आजीवन कारावास - नाबालिग से दुष्कर्म

राजधानी के शाहपुरा थाना इलाके में 30 अगस्त 2015 को एक नाबालिग के साथ अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. इस प्रकरण में एक सह आरोपी अभी फरार चल रहा है.

accused of raping, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
accused of raping a minor
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Published : Dec 19, 2019, 8:19 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण में सह आरोपी झालाराम फरार चल रहा है.

पढ़ेंः Jaipur Bomb Blast: सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी, कल शाम 4 बजे आरोपियों को सुनाई जाएगी सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहपुरा थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता का तीस अगस्त 2015 की रात अभियुक्त अपहरण कर ले गया था. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को सिरोही से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

पढ़ेंः अलवर : पुलिस के शिकंजे में हत्यारा, युवक के सिर में मारी थी गोली

पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को कई दिनों तक जबरन कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बाद दुष्कर्म किया. वहीं पॉक्सो कोर्ट ने झोटवाडा थाना इलाके में 17 साल की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोगराज गढ़वाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त और पीड़िता एक ही मकान में किराए पर रहते थे. पीड़िता ने मामले में 10 मार्च 2018 को झोटवाडा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण में सह आरोपी झालाराम फरार चल रहा है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहपुरा थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता का तीस अगस्त 2015 की रात अभियुक्त अपहरण कर ले गया था. घटना को लेकर पीड़िता की मां ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को सिरोही से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

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पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को कई दिनों तक जबरन कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बाद दुष्कर्म किया. वहीं पॉक्सो कोर्ट ने झोटवाडा थाना इलाके में 17 साल की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोगराज गढ़वाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त और पीड़िता एक ही मकान में किराए पर रहते थे. पीड़िता ने मामले में 10 मार्च 2018 को झोटवाडा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण में सह आरोपी झालाराम फरार चल रहा है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहपुरा थाना इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय पीडिता का तीस अगस्त 2015 की रात अभियुक्त अपहरण कर ले गया था। घटना को लेकर पीडिता की मां ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को सिरोही से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीडिता को कई दिनों तक जबरन कमरे में बंद रखा और उसके साथ कई बाद दुष्कर्म किया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने झोटवाडा थाना इलाके में 17 साल की पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गोगराज गढ़वाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त और पीडिता एक ही मकान में किराए पर रहते थे। पीडिता ने मामले में 10 मार्च 2018 को झोटवाडा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।Conclusion:
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