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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

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Published : Jan 7, 2020, 7:51 PM IST

राजधानी में नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अमित पाण्डेय उर्फ विकास कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीडिता 21 दिसंबर 2017 की रात घर के बाहर बने बाथरूम में गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया. अभियुक्त पहले उसे दिल्ली ले गया. जहां उसने 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद में पीड़िता को कानपुर में रख कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 9 फरवरी 2018 को पीड़िता को कानपुर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अमित पाण्डेय उर्फ विकास कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीडिता 21 दिसंबर 2017 की रात घर के बाहर बने बाथरूम में गई थी. रास्ते में अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया. अभियुक्त पहले उसे दिल्ली ले गया. जहां उसने 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद में पीड़िता को कानपुर में रख कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 9 फरवरी 2018 को पीड़िता को कानपुर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अमित पाण्डेय उर्फ विकास कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया  है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया गया कि शाहपुरा थाना इलाका निवासी पीडिता 21 दिसंबर 2017 की रात घर के बाहर बने बाथरूम में गई थी। रास्ते में अभियुक्त उसका अपहरण कर ले गया। अभियुक्त पहले उसे दिल्ली ले गया। जहाँ उसके 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। वहीं बाद में पीड़िता को कानपुर में रख कर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 9 फरवरी 2018 को पीडिता को कानपुर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।Conclusion:
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