ETV Bharat / city

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - Jaipur News

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 6 ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शम्भू दयाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,  Life imprisonment for rape accused
जिला न्यायालय
author img

By

Published : Dec 24, 2019, 7:33 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 6 ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शम्भू दयाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाका में रहनी वाली पीड़िता के परिजन 4 सितंबर 2017 को बाहर गए हुए थे. पीड़िता को अकेला देखकर उसका परिचित अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ कानपुर ले गया.

पढ़ें- पश्चिम बंगाल : जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने राज्यपाल धनखड़ को दिखाए काले झंडे

यहां अभियुक्त ने पीड़िता को तीन दिन तक अपने साथ होटल में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 सितंबर को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं, प्रकरण में जमानत मिलने के बाद अभियुक्त ने एक बार फिर पीड़िता का अपहरण कर लिया, जिसका मामला अलग से लंबित है.

इसी तरह जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसका लैंगिक उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त अमन कुमावत, योगेश शर्मा, संग्राम सिंह और राजेश बलाई को तीन साल की सजा सुनाते हुए कुल छह लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्तों ने सामोद थाना इलाके से 12 सितंबर 2015 को पीड़िता का अपहरण किया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 6 ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शम्भू दयाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाका में रहनी वाली पीड़िता के परिजन 4 सितंबर 2017 को बाहर गए हुए थे. पीड़िता को अकेला देखकर उसका परिचित अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ कानपुर ले गया.

पढ़ें- पश्चिम बंगाल : जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने राज्यपाल धनखड़ को दिखाए काले झंडे

यहां अभियुक्त ने पीड़िता को तीन दिन तक अपने साथ होटल में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 सितंबर को पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं, प्रकरण में जमानत मिलने के बाद अभियुक्त ने एक बार फिर पीड़िता का अपहरण कर लिया, जिसका मामला अलग से लंबित है.

इसी तरह जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसका लैंगिक उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त अमन कुमावत, योगेश शर्मा, संग्राम सिंह और राजेश बलाई को तीन साल की सजा सुनाते हुए कुल छह लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्तों ने सामोद थाना इलाके से 12 सितंबर 2015 को पीड़िता का अपहरण किया था.

Intro:बाईट - विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल


जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग पीडिता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिम्भूदयाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि झोटवाडा थाना इलाका में रहनी वाली पीडिता के परिजन 4 सितंबर 2017 को बाहर गए हुए थे। पीडिता को अकेला देखकर उसका परिचित अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ कानपुर ले गया। यहां अभियुक्त ने पीडिता को तीन दिन तक अपने साथ होटल में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 सितंबर को पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं प्रकरण में जमानत मिलने के बाद अभियुक्त ने एक बार फिर पीडिता का अपहरण कर लिया। जिसका अलग से मामला लंबित है। इसी तरह जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसका लैंगिक उत्पीडन करने वाले अभियुक्त अमन कुमावत, योगेश शर्मा, संग्राम सिंह और राजेश बलाई को तीन साल की सजा सुनाते हुए कुल छह लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों ने सामोद थाना इलाके से 12 सितंबर 2015 को पीडिता का अपहरण किया था।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.