जयपुर. नगरीय विकास कर और गृह कर के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने राजधानी के मैरिज गार्डन संचालकों को भी छूट का तोहफा दिया है. विभागीय आदेश के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण की 2022-23 तक की बकाया राशि 15 दिन के अंदर एकमुश्त जमा कराने पर विलंब शुल्क, ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी.
जयपुर के नगर निगमों की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है. हालांकि नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का निगमों को पूरा सहयोग मिल रहा है. बजट घोषणा के अनुसार वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ-साथ विभिन्न मदों में सरकार ने छूट प्रावधान तय करते हुए ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रही है. इस क्रम में अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विवाह स्थल के पंजीयन के लिए वसूल किए जाने वाले विलंब शुल्क में शिथिलता दी गई (Discount in license fees for marriage gardens in Jaipur) है.
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विभाग ने आदेश जारी करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लाइसेंस नवीनीकरण की बकाया राशि अगले 15 दिन के अंदर जमा कराने पर विलंब शुल्क, ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी है. आपको बता दें कि मैरिज गार्डन से प्रतिवर्ष 20 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से पंजीयन शुल्क लिया जाता है. ये शुल्क अग्रिम होता है, यानी वर्ष 2022-23 का शुल्क मार्च तक ही जमा कर लिया जाता है. ग्रेटर नगर निगम में 469 जबकि हेरिटेज नगर निगम में 94 मैरिज गार्डन हैं. जिनका विभिन्न जोन कार्यालय पर ही लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा कराया जाता है.