जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेने से जुड़े मामले में जेडीए की तत्कालीन जोन उपायुक्त निलंबित आरएएस ममता यादव को जमानत देने से इनकार कर (ACB special court denies bail to accused of bribe) दिया है. अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. उसने न तो राशि की डिमांड की और ना ही उसे रिश्वत लेते ट्रेप किया गया है. मामले में शिकायतकर्ता का पट्टा जारी किया जा चुका था. इसके अलावा उसकी छोटी संतान है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि एसीबी ने जेडीए के संबंधित जोन से जेईएन, एएओ और ऑपरेटर सहित कुल पांच लोगों को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था.
आरोपी ने पट्टे के बदले लाखों रुपए की रिश्वत मांगी थी. एसीबी का अनुसंधान जारी है. ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई, तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकती है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.